NEWS: अमानत में खयानत करनें वालें के स्थाई वारंटी की जमानत खारिज, भेजा जेल, पढें खबर
नीमच। श्रीमान सदाशिव दांगौडे, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा अमानत में खयानत के आरोप में फरार स्थाई वारंटी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी को श्रीमति कीर्ति चाफेकर, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 29.12.1998 को ग्राम-मुण्डलाचक, नीमच की है। आरोपी मिठठूसिंह द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (सुश्री रश्मिना परवेज मंसूरी) नीमच के न्यायालय में लंबित प्रकरण 94/97-948/84 में न्यायालय द्वारा जारी कुर्की वारंट के पालन में कुर्कशूदा संपत्ति राशि 2350रू को आरोपी द्वारा सूपूर्दगी में लिया गया एवं न्यायालय के द्वारा उक्त संपत्ति को प्रस्तुत करनें का आदेश प्रदान करनें के उपरांत भी आरोपी द्वारा संपत्ति को न्यायालय में प्रस्तुत न कर अमानत में खयानत कर आपराधिक न्यासभंग किया था, जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना बघाना में अपराध क्रमांक 16/09 धारा 406 भादवि में पंजीबद्ध किया गया।
आरोपी दिनांक 26.03.2009 के पश्चात् प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत रहा तथा अभियुक्त जमानत का लाभ लेने के पश्चात् भी न्यायालय में निरंतर अनुउपस्थ्ति रहा, जिस पर दिनांक 26.05.2017 को आरोपी के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया तथा दिनांक 20.08.2018 को आरोपी को फरार घोषित कर अभियुक्त के विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। जिसके पश्चात पुलिस थाना बघाना ने पूछताछ व तहकीकात करके आरोपी को मिठठूसिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये आरोपी की ओर से दिनांक 25.02.2020 को न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
श्रीमति कीर्ति चाफेकर, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का घोर विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपी कई बार न्यायालय में अनुउपस्थित रहा हैं व गिरफ्तारी वारंट निकलनें के बाद भी न्यायालय में पेश नहीं हुआ। आरोपी द्वारा जमानत का दुरूपयोग किया हैं। यदि आरोपी को जमानत दी जायेगी तो आरोपी का अपराध के प्रति भय समाप्त हो जायेगा।
जिससे आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया जाना उचित प्रतित होता है। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्रीमान सदाशिव दांगौडे, न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी मिठठूसिंह पिता रणसिंह राजपूत, उम्र-55, निवासी- ग्राम मुण्डलाचक, जिला-नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर आरोेपी को जेल भेजने का आदेश दिया गया।