BADI KHABAR : कलेक्टर जितेन्द्रसिंह राजे ने दिए सख्त निर्देश, रैत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर सख्ती से रोक लगाए, पढ़े शब्बीर बोहरा की खबर
नीमच l राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार गठित जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक कलेक्टर जितेन्द्रसिंह राजे की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित की गई। बैठक में एस.पी. सूरजकुमार वर्मा, एडीएम एस.आर.नायर, जिला खनिज अधिकारी,सभी एसडीएम व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर राजे ने गांधी सागर जलाशय डूब क्षैत्र से रेती के अवैध उत्खनन पाए जाने पर कडी कार्यवाही करने के निर्देश जिला खनिज अधिकारी को दिए। उन्होने रैती के अवैध परिवहन की आकस्मिक जॉच कर, कार्यवाही करने तथा रैती का अवैध भण्डारण करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने जिले की बंद खदानों का आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ने नगरीय निकायों को घरेलू ई-वेस्ट के संग्रहण और निपटान की पुख्ता व्यवस्था करने, ई-वेस्ट संग्रहण केन्द्र बनाने, ई-वेस्ट संग्रहण के लिए अधिकारी कर्मचारी को प्रभारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने बंगीचों, गार्डन में भी ई-वेस्ट कलेक्शन के लिए व्यपस्था करने का सुझाव दिए। कलेक्टर ने पालीथीन उपयोग को हतोत्साहित करने और कपडे की थैली के उपयोग को बढावा देने के लिए सभी नगरीय निकायों में स्थान चिंहिंत कर वहां कपडे की थैली रखवाने के निर्देश भी दिए। इस कार्य में स्व-सहायता समूह का सहयोग लेने का भी सुझाव दिया गया। पुलिस अधीक्षक वर्मा ने जल सरंचनाओं के सौदर्यीकरण एवं उन पर वर्डिकल गार्डन, विकसित करने का सुझाव भी दिया।
खनिज बकायादार समाधान योजना का लाभ उठाएं
बैठक में खनिज अधिकारी ने अवगत कराया कि खनिज के बकाया राजस्व की वसूली के लिए समाधान योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2010 के पूर्व के सभी खनिज राजस्व पर बकाया प्रकरणों मे देय ब्याज को पूर्णत: माफ किया गया है।
एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2018 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें बकाया 5 लाख रूपये से कम है, उन पर देय ब्याज भी पूर्णत: माफ करने का प्रावधान है। साथ ही एक अप्रेल 2010 से 31 मार्च 2018 तक के ऐसे प्रकरण जिनमें मूल बकाया राशि 5 लाख रूपये से अधिक है, ऐसे प्रकरणों में देय ब्याज 24 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज वसूल करने का प्रावधान समाधन योजना में किया गया है। समाधान योजना के लाभ लेने के लिए बकायादार 31 जनवरी 2021 तक देयक बकाया राशि जमा कर, प्रस्तावित छूट का लाभ उठा सकते है।