CRIME: सिंगोली के अफीम तस्कर घनश्याम और देवालाल को 10 वर्ष की सजा, पढें खबर कहा सें धरायें थें दोनों
विशेषन्यायालय एनडीपीएस क्रमांक प्रथम के विशिष्ट न्यायाधीश अरुणकुमार बेरिवाल ने 18 किलो अफीम तस्करी के मामले में एक आरोपी को दस वर्ष कठोर तीन लाख रूपए के जुर्माने से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक गिरिराजप्रसाद जोनवाल ने बताया कि छह सितंबर 2013 को बेगूं के तत्कालीन थानाधिकारी ने मुखबिर की सूचना पर मिजा चंदाखेड़ी के आगे जाेगणियामाता घाटा के नीचे पालका की ओर जाने वाले तिराहे पर नाकाबंदी की। इस दौरान जोगणियामाता घाटा के नीचे पालका की ओर जाने वाले मार्ग पर सामने से दो बाइक सवार आते दिखे। जिन्हें पुलिस जाब्ते ने रूकवाया। पुलिस जाब्ते को देखकर बाइक सवार लोग सकते में गए। बाइक सवार इन लोगों ने अपने बीच में पान गुटखा का चेन वाला बेग रख रखा था। जिसकी तलाशी ली तो उसमें रखी 18 थैलियों में कुल 18 किलो अफीम बरामद हुई।
पुलिस ने बाइक चालक घनश्याम पुत्र देवीलाल धाकड़ निवासी अनैड थाना सिंगोली जिला नीमच पीछे बैठे देवालाल पुत्र नाथू धाकड़ निवासी सुजानपुरा थाना सिंगोली नीमच को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश अरूणकुमार बेरिवाल ने एक आरोपी देवा को धारा 8-18 8-25 में दस-दस वर्ष कठोर तीन लाख के जुर्माना से दंडितकिया। वही अन्य आरोपी घनश्याम को धारा 8-18 में दो वर्ष कठोर दो लाख जुर्मान से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सुनवाई के दौरान 12 गवाह पेश किए गए।