शाजापुर। विशेष न्यायालय, भ्रष्टााचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर नीतूकांता वर्मा के द्वारा आरोपी जमील खान पटवारी हल्का नंबर 17 जहांगीरपुरा, तहसील बडौद जिला आगर मालवा को दोषी पाते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रू के जुर्माने तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) बी सहपठित धारा 13 (2) में चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रू के जुर्माने से दण्डित किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, आरोपी जमील खान ने दिनांक 15 मई 2018 के पश्चात पटवारी हल्का नंबर 17 जहांगीरपुरा, तहसील बड़ौद जिला आगर मालवा मप्र में लोक सेवक के पद पटवारी पर पदस्थ रहते हुए आवेदक शम्भु सिंह से, शम्भु सिंह तथा शम्भु सिंह की माता कचरूबाई की ग्राम जहांगीरपुरा स्थित 10 बीघा जमीन सर्वे क्रमांक 75/1/2.00 एवं 4 बीघा जमीन सर्वे क्रमांक 75/2/083 के सीमांकान करने हेतु 9,000 रूपये रिश्वत की मांग की एवं उक्त कृषि भूमि का मई माह के अंतिम सप्ताह में सीमांकन करते समय 5,000 रूपये की राशि प्राप्त की तत्पश्चात दिनांक 15 जून 2018 व दिनांक 18 जून 2018 को सीमांकन की रिर्पोट प्रदाय हेतु 4,000 रूपये रिश्वत की मांग की। दिनांक 19 जून 2018 को दिन के 12.30 बजे से 12.50 बजे के मध्य शासकीय पटवारी कार्यालय तहसील बड़ौद के पीछे बड़ौद में आवेदक शम्भुसिंह से 3000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की।
लोकायुक्त पुलिस उज्जैन के द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान विशेष न्यायालय शाजापुर में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सचिन रायकवार, विशेष लोक अभियोजक जिला शाजापुर द्वारा की गई। न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार के द्वारा लिखित में अंतिम तर्क भी प्रस्तुत किये। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया । प्रकरण में ट्रेप कार्यवाई बंसत श्रीवास्तव, निरीक्षक विपुस्था् लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन के द्वारा की गई थी।