KHABAR : पशुपालकों के लिए सुनहरा अवसर, राज्य शासन शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करा रहा है ऋण, आवेदन कर उठा सकते हैं लाभ, पढ़े खबर
मंदसौर। उपसंचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा बताया गया कि राज्य शासन द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग अंतर्गत प्रदेश में पशुपालन गतिविधियों हेतु किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की गई है।
ब्याज अनुदान की पात्रता सिर्फ पशुपालन गतिविधियों हेतु अल्पकालीन ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड) हेतु होगी। योजना में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबंध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति द्वारा पूर्व से पशुपालन गतिविधियों हेतु स्वीकृत क्रेडिट कार्ड (निर्धारित साख सीमा अंतर्गत) भी शामिल रहेंगे। शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर पशुपालन गतिविधियों हेतु 2 लाख रुपये के ऋण निर्धारित बेस रेट से भारत शासन द्वारा प्रदत ब्याज अनुदान को कम करते हुए प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को अधिकतम निर्धारित ड्यू डेट तक के लिए ब्याज अनुदान मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। निर्धारित ऋण भुगतान अवधि में ऋण अदायगी नहीं करने पर ऋण वितरण दिनांक से ड्यू डेट तक राज्य शासन द्वारा 1 प्रतिशत ब्याज सहायता उपलब्ध होगी तथा पशुपालन को 7 प्रतिशत ब्याज पर वहन करना होगा। ड्यू डेट के पश्चात ऋण राशि पर वाणिज्यक दर से ब्याज की गणना होगी।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी के किसान क्रेडिट कार्ड धारक शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर स्वीकृति हेतु अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय पर आवेदन तैयार करवा सकते हैं।