KHABAR : त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेज की निर्धारित सूची जारी, पढ़े खबर
नीमच। भोपाल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदाताओं की पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वोटर स्लिप, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया मतदाता पहचान-पत्र, आधार कार्ड,भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, राशनकार्ड(सभी सफेद,नीला,पीला एवं गुलाबी),बैंक,किसान,डाकघर पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण-पत्र, निराश्रित प्रमाण-पत्र, तेंदूपत्ता संग्राहक पहचान-पत्र, सहकारी समिति का अंशप्रमाण पत्र,किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस,आयकर पहचान-पत्र(पी.एन.एन.कार्ड),राज्य,केंद्र सरकार,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सेवा पहचान पत्र, छात्र पहचान-पत्र, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अजा,अजजा,अन्य पिछड़ावर्ग,अधिवासी प्रमाण-पत्र, पेंशन दस्तावेज़ जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशनबुक,पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा,आश्रित प्रमाण पत्र, रेलवे पहचान-पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र और रोज़गार गांरटी योजना में जारी फोटोयुक्त जॉबकार्ड।
इस सूची में दर्शाए गए अभिलेखों के अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकेगा, जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सके। यह स्पष्ट किया गया है, कि ऊपर दर्शाए गए कोई दस्तावेज, जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होता है, उससे परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए अनुमति दी जायेगी।