BIG REPORT : शांति व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश, अब आदतन अपराधी महेश इन जिलों की सीमाओं से रहेगा दूर, पढ़े खबर
मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गौतम सिंह द्वारा म.प्र.राज्य लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत आदतन अपराधी महेश पिता कारूलाल जाट निवासी ग्राम भुनियाखेड़ी थाना वायड़ी नगर मंदसौर को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर गौतम सिंह ने आदेशित किया है कि ये जिला बदर अवधि में मंदसौर जिले की राजस्व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा।