KHABAR : जिला दण्डाधिकारी गौतम सिंह ने नगरीय निकाय के 3 किलो मीटर की परिधी में घोषित किया शुष्क दिवस, उल्लंघन की दशा में होगी कठोर कार्रवाई, पढ़े खबर
मंदसौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौतम सिंह ने नगर पालिका, नगर परिषद नगरी एवं उसकी सीमा से लगे ग्राम पंचायत में स्थित एवं राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला सड़क से बाहर 3 किमी की परिधि में स्थित समस्त मदिरा दुकानें, वाईन दुकान, होटल बार (एफ.एल. 3), रेस्टोरेंट बार, एफ.एल. 2 एवं मदिरा दुकानों के गोदामों के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। 04 जुलाई 2022 को सायं 5 बजे से 6 जुलाई 2022 को मतदान समाप्ति तक के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। इस अवधि में नगर पालिका एवं नगर परिषद नगरी की सीमा से 3 किलो मीटर की परिधी में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।