BREAKING NEWS
BIG NEWS : एमपी बनेगा ग्लोबल फार्मा हब, पीथमपुर में.. <<     देवास पुलिस का "ऑपरेशन त्रिनेत्रम", बस स्टैंड.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : एनडीपीएस एक्ट के आरोपी का खौफनाक अंत,.. <<     BIG NEWS : एमपी में 15-18 जून के बीच दस्तक दे सकता है.. <<     BIG NEWS : एमपी सरकार आज फिर लेगी ₹1800 करोड़ का नया.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : बंद फाटक पार करना पड़ सकता है भारी, रेलवे ने.. <<     KHABAR : अंबाह के परेड चौराहे पर ट्रांसफॉर्मर में.. <<     KHABAR : 77वीं जूनियर राज्य स्तरीय बास्केटबॉल.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : अंबाह के परेड चौराहे पर ट्रांसफॉर्मर में.. <<     BIG NEWS : मनासा क्षेत्र का ग्राम कचौली और 9 साल की.. <<     GOLD & SILVER RATE : यहां क्लिक करेंगे तो जानेंगे प्रदेश.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     HOROSCOPE TODAY : इन पांच राशि वालों को अचानक मिलेगी.. <<     KHABAR : स्वत्व भाव से भ्रमण कर लौटे.. <<     KHABAR : NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
April 12, 2023, 10:59 am
BIG NEWS : सीतामउ थाने का ग्राम खेजड़िया व काली अंधेरी रात, जब बेटी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर दिया इस खौफनाक घटना को अंजाम तो उड़ गए खाकी के होश, अब न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पढ़े पीडी बैरागी की खबर

Share On:-

मंदसौर। एट्रोसिटी एक्ट न्यायधीश राजेन्द्र प्रसाद सोनी कोर्ट ने एक फैसले में डीएनए रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स को आधार मानकर दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और 5-5 हजार रूपये का जुमार्ना लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक भगवान सिंह चौहान ने बताया की दिनांक 17 नवंबर 2018 को सीतामउ थाने के ग्राम खेजडीया में गोपाल बाई पति परसराम की हत्या हुई थी। गांव के ही आरोपी आरीफ पिता अय्युब खां मंसूरी और प्रेमिका सीमा पिता परसराम ने पहले मृतका के गहने लूटे व बाद में गला दबाकर हत्या कर दी थी।
चचेरे भाई दशरथ की शिकायत पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई । पुलिस ने मृतका की बेटी सीमा से पूछताछ की तो उसने संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं दिया। पुलिस ने जांच में पाया की वारदात के दरमियान गोपाल बाई का पति व पुत्र खेत पर सिंचाई करने गए थे। घर पर बेटी सीमा थी।
योजना के अनुसार सीमा ने आधी रात को फोन कर अपने प्रेमी आरीफ और उसके दोस्त बाबूलाल को अपने घर बुलाया। प्लान के मुताबिक घर में खाट पर सो रही मां गोपाल बाई के बेटी सीमा ने हाथ व बाबूलाल ने पैर पकड़े और आरीफ ने गला दबा दिया।
घटना के समय आरोपी आरीफ के बाल मृतका की मुट्ठी में आ गये थे और उसका आधार कार्ड भी घटनास्थल पर गिर गया था। मामले में पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी आरीफ के बाल का डीएनए करवाया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई।
वही आरोपियों के मोबाइल की कॉल डिटेल में भी घटना के समय की लोकेशन भी साथ ही मिली थी। जांच में सामने आया की मृतका की बेटी सीमा और आरिफ के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसमें मां रास्ते का कांटा बनी हुई थी। मां को रास्ते से हटाने के लिए बेटी और उसके प्रेमी ने मिलकर हत्या का प्लान बनाया था।
हत्या के बाद आरोपियों ने वारदात को लूट की घटना बताने की साजिश रची थी। पुलिस ने जाच के बाद चालान शीट न्यायालय में पेश की थी। चार साल से ज्यादा चले प्रकरण में 14 गवाह के कथन कराए गए। न्यायालय में स्वतंत्र गवाहों ने घटना का समथर्न नहीं किया। कोर्ट में 58 साक्ष पेश किए गए।
प्रकरण में चश्मदीद साक्षी नहीं होने के बाद भी कोर्ट ने साक्ष्य पर विश्वास करते हुए बेटी सीमा और उसके प्रेमी आरिफ को हत्या का दोषी माना और आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अभियोजन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक भगवान सिंह चौहान द्वारा की गई।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE