BREAKING NEWS
MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मन्दसौर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     REPORT : जनसुनवाई में 89 शिकायतों का त्वरित समाधान,.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     KHABAR : कलेक्टर सभाकक्ष में हुई अहम बैठक, अमृत 2.0.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मंदसौर के औद्योगिक विकास को मिली नई गति,.. <<     KHABAR : गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन योग.. <<     REPORT : सड़क हादसों पर लगाम के लिए जीवन संजीवनी.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका,.. <<     BIG REPORT : नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने की.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : जिर्ण शीर्ण भवनों के खिलाफ नपा की.. <<     REPORT : असंगठित श्रमिकों के लिए सुनहरा अवसर, श्रम.. <<     KHABAR : राजगढ़ के कुरावर में वार्ड-5 के रहवासियों.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : एमपी विधानसभा में भारी हंगामा, कांग्रेस.. <<     BIG NEWS : 462 किलो डोडाचूरा कांड का फरार मास्टरमाइंड.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
April 21, 2023, 6:34 pm
BIG NEWS : जिले के संपूर्ण क्षेत्र में नलकूप खनन पर 31 जनू 2023 तक प्रतिबंध, आदेश के उलंघन पर होगी कार्यवाई, पढ़े रवि पोरवाल की खबर  

Share On:-

मंदसौर। कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 संशोधित अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंदसौर जिले की संपूर्ण क्षेत्र में नलकूप खनन पर 31 जून 2023 तक प्रतिबंध लगाया जाता है। मंदसौर जिले में कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञा के नलकूप खनन नहीं कर सकेगा। जो व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा वह मध्य प्रदेश पेयजल परीक्षण अधिनियम की धारा 9 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही का भागी होगा तथा बिना अनुज्ञा के जो जल संरचना हेड पंप, नलकूप खनन, बोरवेल आदि का निर्माण होगा। वह राज्य शासन में वैष्ठित हो जाएगा अति आवश्यक होने पर नलकूप खनन की अनुमति धारा 6 में लक्षित प्रक्रिया के अनुसार पेयजल हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। 

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE