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March 9, 2026, 3:26 pm
BIG NEWS : नीमच के जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु चंद्रा ने जारी किया आदेश तो उड़ी कुकड़ेश्वर के समरथ की नींद, अब 6 माह तक करना होगा पालन, उल्लंघन की दशा में कठोर कार्रवाई का प्रावधान, पढ़े खबर 

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नीमच। जिला मजिस्‍ट्रेट हिमांशु चंद्रा द्वारा मप्र राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 (क-ख) के तहत अनावेदक समरथ पिता रतनलाल निवासी कड़ी खुर्द थाना कुकडेश्‍वर को जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। जिला बदर अवधि में समरथ नीमच जिले की राजस्‍व सीमा तथा समीपवर्ती मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्‍जैन एवं देवास, आगर मालवा जिले की राजस्‍व सीमा में 06 माह की अवधि तक प्रवेश नहीं कर सकेंगा। उल्‍लेखनीय है कि समरथ पिता रतनलाल के विरूद्ध विभिन्‍न पुलिस थानों में आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है।

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