नीमच। जिले में अवैध शराब के निर्माण और विक्रय के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नीमच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 प्रकरणों में 41 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 285 लीटर अवैध देशी शराब, 150 लीटर अंग्रेजी शराब, 360 बीयर केन, 62 बीयर बोतल और 12 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है।
यह कार्रवाई 09 मार्च 2026 को चलाए गए विशेष अभियान के तहत की गई। यह अभियान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक भोपाल के निर्देशों पर चलाया जा रहा है। अभियान को पुलिस अधीक्षक नीमच अंकित जायसवाल के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिसौदिया के मार्गदर्शन में जिले के सभी थाना क्षेत्रों में संचालित किया गया।
अभियान के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दबिश देकर अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए।
थाना क्षेत्रवार कार्रवाई-
नीमच केंट थाना- 5 प्रकरणों में 5 आरोपी गिरफ्तार, 16.02 लीटर देशी शराब व 31 बीयर जब्त।
नीमच सिटी थाना- नीमच बायपास स्थित सहयोग होटल पर दबिश देकर आरोपी यशवंत पिता भंवर सिंह सौंधिया को गिरफ्तार कर 81.170 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की गई। होटल मालिक और शराब ठेकेदार के मैनेजर को भी मामले में आरोपी बनाया गया है।
बघाना थाना- ग्राम सेमार्डा में कार्रवाई कर 63 लीटर अंग्रेजी शराब, 24 बीयर बोतल व 360 बीयर केन जब्त किए गए। एक अन्य प्रकरण में 3.6 लीटर देशी शराब भी जब्त की गई।
जीरन थाना- 3 प्रकरणों में 3 आरोपी गिरफ्तार, 36 लीटर देशी शराब जब्त।
मनासा थाना- 5 प्रकरणों में 11 आरोपी गिरफ्तार, 45 लीटर देशी शराब व 7 बीयर जब्त।
कुकड़ेश्वर थाना- 3 प्रकरणों में 3 आरोपी गिरफ्तार, 18 लीटर देशी शराब व 8 लीटर कच्ची शराब जब्त।
रामपुरा थाना- 4 प्रकरणों में 4 आरोपी गिरफ्तार, 108.72 लीटर देशी शराब जब्त।
जावद थाना- 9 प्रकरणों में 9 आरोपी गिरफ्तार, 5.4 लीटर अंग्रेजी शराब, 33.3 लीटर देशी शराब व 4 लीटर कच्ची शराब जब्त।
रतनगढ़ थाना- 1 प्रकरण में 1 आरोपी गिरफ्तार, 7.2 लीटर देशी शराब जब्त।
सिंगोली थाना- 2 प्रकरणों में 2 आरोपी गिरफ्तार, 16.56 लीटर देशी शराब जब्त।
पुलिस ने बताया कि विवेचना के दौरान आरोपियों को अवैध शराब उपलब्ध कराने वाले अन्य लोगों की पहचान कर उन्हें भी प्रकरण में आरोपी बनाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को अवैध शराब बनाने, बेचने या परिवहन करने वालों की जानकारी हो तो नजदीकी पुलिस थाना या कंट्रोल रूम को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा।