नीमच। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत दो आरोपियों को 6 माह तक थाना हाजरी का आदेश जारी किया है।
पहले मामले में आरोपी जिब्रान उर्फ टीपू पुत्र अब्दुल गनी, जाति मुसलमान, निवासी मोरवन, थाना जावद, को सदाचार बनाए रखने हेतु सप्ताह में एक दिन पुलिस थाना जावद में हाजरी लगाने का निर्देश दिया गया।
दूसरे मामले में आरोपी ओमप्रकाश पुत्र मांगीलाल बावरी, निवासी पालराखेड़ा, थाना जावद, को भी सदाचार बनाए रखने के लिए पुलिस थाना जावद में 6 माह तक सप्ताह में एक दिन हाजरी लगाने का आदेश जारी किया गया।
उल्लेखनीय है कि दोनों आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना जावद में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध हैं और मामले विचाराधीन हैं।