KHABAR : 12 सितंबर को आयोजित होगी वर्ष 2026 की तीसरी नेशनल लोक अदालत, समझौता योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति से होगा त्वरित निराकरण, पढ़े खबर 

वौइस् ऑफ़ मप्र

नीमच। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2026 की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को किया जाएगा। जिला मुख्यालय नीमच सहित तहसील मुख्यालय मनासा, जावद एवं रामपुरा स्थित न्यायालय परिसरों में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में किया जाएगा।

नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य प्रकरणों का आपसी सुलह एवं सहमति के आधार पर त्वरित और सौहार्दपूर्ण निराकरण किया जाएगा। इसमें दाण्डिक, सिविल, विविध, मोटर दुर्घटना दावा, विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के साथ-साथ नगर पालिका एवं नगर पंचायत, श्रम, बैंक तथा अन्य समझौता योग्य मामलों की सुनवाई की जाएगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने समझौता योग्य प्रकरणों के निराकरण के लिए अपने अभिभाषकों से संपर्क कर संबंधित न्यायालय अथवा कार्यालय में आवश्यक सहमति प्रस्तुत करें। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को सरल, शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध कराया जाएगा।

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