OMG ! नीमच में मिलावटी दूध बेचना पडा महंगा, 24 दिन का कारावास एवं जुर्माना, पढें खबर
नीमच। श्री नीरज मालवीय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा एक आरोपी को मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुचाने वाला मिलावटी दूध बेचने का दोषी पाते हुए 24 दिन का कारावास और 2,000रू. के जुर्माने से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीड़िया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 23 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 20.05.1995 की है। खाद्य एवं औषधी प्रशासन, नीमच में पदस्थ खाद्य निरीक्षक एस. एन. श्रीवास्तव निरीक्षण हेतु प्रातः 08ः30 बजे़, इन्द्रानगर, नीमच स्थित उषा दुध डेयरी के पास पहुचे, जहॉ पर उन्होने आरोपी राजदूत मोटरसायकल पर चार टंकियों में लगभग 50 लीटर दूध मनासा तरफ से नीमच शहर में विभिन्न स्थानों पर फेरी लगाकर विक्रय किये जाने के उद्ैश्य से ले जाते हुए देखा। खाद्य निरीक्षक द्वारा आरोपी को रोककर उससे से 750 एम.एल. दूध का नमूना जॉच हेतु 4 रूपये नकद भुगतान कर लिया, जिसको जॉच हेतु स्थानीय स्वास्थ्य प्राधीकारी, मंदसौर एवं तथा लोक विश्लेषक, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा। स्थानीय स्वास्थ्य प्राधीकारी, मंदसौर से प्राप्त रिपोर्ट में दूध मिलावटी होकर मानव स्वस्थ्य के लिए हानिकारक होना पाया गया। इसके पश्चात् आरोपी के विरूद्ध मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच के न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में अपराध को प्रामाणित किये जाने हेतू खाद्य निरीक्षक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराये गये, जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय द्वारा मिलावटी दूध विक्रय करने का दोषी ठहराया गया। श्री नीरज मालवीय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डिधिकारी, नीमच द्वारा आरोपी अमरसिंह पिता भंवरसिंह गुर्जर, उम्र-70 वर्ष, निवासी-ग्राम झालरी, तहसील व जिला-नीमच को धारा 7/16, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत 24 दिवस का कारावास एवं 2000रू के जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से श्रीमति निधि शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई।