BIG NEWS : जिला दंडाधिकारी ने की आरोपी गुलाम रसुल के विरूद्ध रासुका की कार्रवाई, तीन माह तक जेल में निरूद्ध रखने के दिए आदेश, पढ़े मुश्ताक अली शाह की खबर
नीमच। जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा-3 के तहत आरोपी मूलचंद मार्ग नीमच निवासी गुलाम रसुल पिता उस्मान पठान को तीन माह की अवधि के लिए केंद्रीय जेल इंदौर में निरूद्ध रखे जाने का आदेश जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट नीमच द्वारा 19 मई 2022 को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।