LOCK DOWN 03: आज से MP के 43 जिलों में राहत, भोपाल में फिलहाल मामूली राहत, पढें खबर
भोपाल. कोविड-19 (COVID-19) संक्रमण के चलते बीते 40 दिनों से ठप मध्य प्रदेश और देश की गतिविधियों को सोमवार से गति मिलेगी. 43 जिलों में सरकार ने राहत के दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) में फिलहाल लॉकडाउन-3 (Lockdown-3) में बड़ी राहत नहीं मिलेगी. राजधानी में प्राइवेट दफ्तर पूरी तरीके से अभी बंद रहेंगे. सरकार ने शहर के अंदर उद्योग खोलने पर भी रोक जारी रखने की घोषणा की है
भोपाल कलेक्टर जारी करेंगे गाइडलाइन-
हालांकि शादी और अंतिम यात्रा के लिए सरकार ने राहत देने का फैसला किया है. शादी और अंतिम यात्रा में 10 लोग शामिल हो सकेंगे. कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य भी शुरू हो सकेंगे. कपड़े औऱ शराब की दुकानें खोलने को लेकर सोमवार को फैसला होगा. भोपाल कलेक्टर सोमवार को शहर की व्यवस्थाओं को लेकर गाइडलाइन जारी करेंगे
भोपाल में 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन-
सरकारी दफ्तरों में 33 कर्मचारी अपनी उपस्थिति देंगे. राजधानी भोपाल में 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है. यहां संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने क्राइसिस मैनेजमेंट के लोगों के साथ फीडबैक लेकर अब नया प्लान तैयार किया है, जिसे सोमवार को जारी किया जाएगा
शराब, गुटखा, पान मसाला, सैलून, स्पा खोलने की फिलहाल अनुमति नहीं होगी. हालांकि भोपाल को लेकर सोमवार को विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी. उस गाइडलाइन के तहत शहर में व्यवस्था को लागू किया जाएगा. भोपाल में कोरोना का संक्रमण इंदौर के बाद सबसे ज्यादा है. ऐसे में जिला प्रशासन लॉकडाउन को फिलहाल सख्ती से लागू करने के मूड में है
रेड जोन वाले भोपाल में ऐसी होगी व्यवस्था-
शहर के अंदर उद्योग रहेंगे पूरी तरह से बंद.
कंटेनमेंट जोन के बाहर निर्माण कार्यों को मंजूरी.
सरकारी दफ्तर में 33 फ़ीसदी कर्मचारी देंगे उपस्थिति.
प्राइवेट दफ्तर फिलहाल रहेंगे बंद.
शादी और अंत्येष्टि में 10 लोग हो सकेंगे शामिल.
कपड़े शराब की दुकान खोलने को लेकर सोमवार को होगा फैसला.
बैरसिया में खाद बीज उपकरण की दुकानें खुलेंगी.
ई-कॉमर्स से जरूरी सामान मंगा सकेंगे.
ओपीडी और डॉक्टर की क्लीनिक खुल सकेंगी.
33 फ़ीसदी स्टाफ के साथ खुल सकेंगे केंद्र सरकार के दफ्तर
परिवहन सेवा अभी शुरू नहीं होगी.
मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें बंद रहेंगी.
परिवहन पूरी तरीके से रहेगा बंद.
शराब, गुटखा, पान मसाला, सैलून, स्पा खोलने की फिलहाल अनुमति नहीं होगी.