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November 15, 2023, 11:58 am
KHABAR : सभी राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी चुनाव आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन कर निर्वाचन में सहयोग करें, राजनीतिक दलों की बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी आर्य ने दिए आवश्यक निर्देश, पढ़े खबर 

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सागर। सभी राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन कर निर्वाचन में सहयोग करें। उक्त निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों के बैठक में दिए। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी भव्या त्रिपाठी सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने बैठक में बताया कि एक अभ्यर्थी को तीन वाहन की अनुमति होगी। जिसमें एक स्वयं के लिए दूसरा इलेक्शन एजेण्ट के लिए व तीसरा कार्यकर्ता, समर्थकों के लिए होगा। अनुमति नाम से जारी की जायेगी यदि मतदान दिवस को अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है तो उस वाहन का अन्य द्वारा उपयोग नहीं किया जायेगा।
वाहन में 1$4 यात्रियों के परिवहन की अनुमति होगी। इन वाहनों से मतदाताओं का परिवहन अपराध होगा।  वाहन में अवैध सामग्री का परिवहन नहीं किया जा सकेगा। सामग्री वितरण प्राप्ति स्थल पर निगरानी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी ताकि किसी भी अनाधिकृत प्रवेश को रोका जा सके। वितरण केन्द्र पर जो व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। पूछताछ, हेल्प डिक्स वितरण काउण्टर, मांग आधारित ट्रेनिंग काउण्टर, विकल काउण्टर, पुलिस/फोर्स ट्रेनिंग काउण्टर, रिजर्व सामग्री काउण्टर, पीबी हेतु फेसिलीटेशन सेण्टर, मेडिकल एड केम्प, सायनेज, वॉशरूम/ टायलेट/ रिफ्रेशमेण्ट एरिया, हेल्प लाईन नम्बर का प्रदर्शन, पीए सिस्टम जनरेटर सेट वाहन पार्किंग आदि शामिल है। इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम हेतु ईवीएम का परिवहन भंडारण , सुरक्षा, वीडियोग्राफी अभ्यर्थियों को सूचना देने का कार्य होगा।
निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा इलेक्शन बूथ (अस्थायी कार्यालय) स्थापित किया जाता हैं। इस सम्बंध मे आयोग द्वारा कड़ाई से पालन हेतु निर्देश जारी किए गये हैं। मतदान केन्द्र से 200 मीटर परिधि में कोई अस्थायी कार्यालय नही खोला जाएगा। यदि एक लोकेशन पर एकाधिक मतदान केन्द्र है तो उन सबके लिए एक ही बूथ स्थापित किया जायेगा छाता या छोटा टेण्ट 10ग10 फिट का, दो कुर्सी, एक टेबल की अनुमति होगी। बूथ स्थापना के इच्छुक उम्मीदवार को लिखित रूप में और अग्रिम रूप से आरओ को उन मतदान केन्द्रो के नाम एवं क्रम संख्या की जानकारी देना होगी, जहाँ ऐसे बूथ स्थापित किए जाने है ।
 बूथ स्थापना से पूर्व स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत से स्थानीय कानूनों के अधीन अनुमती लेनी होगी और बूथ पर नियुक्त व्यक्ति के पास अनुमति उपलबध रहना चाहिये। ऐसे बूथ का प्रयोजन केवल मतदाता पहचान की अशासकीय पर्ची बॉटने का होगा। उक्त पर्ची सादे कागज पर होगी और उस पर अभ्यर्थी/ पार्टी का नाम या प्रतीक नही होगा। यहाँ भीड़ जमा नहीं होने दी जायेगी तथा जिन्होंने मत दे दिया हैं वो यहाँ नही आएँगे बूथ पर नियुक्त व्यक्ति मतदान प्रक्रिया मे कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगा। मतदाता को किसी प्रकार से प्रभावित नही करेगा नही किसी मतदाता से मत देने या न देने सम्बंधी बात करेगा।
उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा मे बूथ हटा दिया जायेगा तथा आरोपी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मतदान केन्द्र से 200 मीटर परिधि मे किसी प्रकार का चुनाव प्रचार प्रतिबन्धित रहेगा। आब्जर्वर, पुलिस अधिकारी आदि के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को मोबाइल ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नही होगी। बूथ पर नियुक्त व्यक्ति उस मतदान केन्द्र का मत दाता होना चाहिए उसके पास ईपिक होना चाहिये जो पुलिस अथवा मजिस्ट्रेट के माँगे जाने पर दिखाना होगा । राजनैतिक दल/अभ्यर्थी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिनका आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उन्हें बूथ पर नियुक्त नहीं करे।

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