नीमच। विधानसभा निर्वाचन 2023 सफलतापूर्वक सम्पन्न होने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता समाप्त हो गई है। अतः कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन व्दारा आयुद्ध अधिनियम 1959 की धारा 17 के तहत संपूर्ण जिले की सीमा में निलम्बित किए गए समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस निलम्बन से बहाल करने का आदेश जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीमच व्दारा दिनांक 9 अक्टू्बर 2023 को आयुद्ध अधिनियम के तहत आदेश जारी कर, संपूर्ण जिलें की सीमा में समस्त लायसेंस धारियों के शस्त्र लायसेंस निलम्बित कर समस्त लायसेंस, दर्ज शस्त्र सहित संबंधित थानों में जमा करने के आदेश जारी किए गए थे। जिन्हें अब वापस लौटाने के आदेश संबंधित सभी थाना प्रभारियों को दिया गया है