नीमच। दिव्यांग जनों को बसों में 50 प्रतिशत छूट एवं 5 सीट आरक्षित करने हेतु जिले के बस मालिकों को छूट देने के लिए आदेश जारी किया गया है। लेकिन कुछ बस मालिकों द्वारा एवं उनके ड्राइवर, कंडक्टर, एजेंटों के द्वारा दिव्यांग जनों को छूट नहीं दी जाती है, कई बार ऐसा होता है कि उन्हें बस में बिठाने के बाद बस से रास्ते में ही उतार दिया जाता है, जिससे दिव्यांग जनों को बहुत समस्या है उत्पन्न होती है। कई बस वाले उनके साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, बस कंडक्टर द्वारा उन्हें यहां कहा जाता है कि दिव्यांग जनों को केवल सरकारी बसों में ही 50 प्रतिशत छूट दी जाती है प्राइवेट बसों में नहीं। इसके साथ ही अन्य जिलों से आने वाली बसों में भी जिले के दिव्यांग जनों को छूट नहीं मिल पाती है।
आए दिन बहुत ही शिकायतें हमारे संगठन को दिव्यांग जनों के द्वारा प्राप्त होती है, इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रतिनिधि मंडल आज आरटीओ मैडम से मिले और दिव्यांगों को हो रही समस्याओं को अवगत कराया ओर बताया कि बस मालिकों की एक बैठक करवा कर उनको बसों में दिव्यांग जनों को दी जाने वाली छूट का स्टीकर लगाने एवं बस स्टेशन पर 50 प्रतिशत छूट का बोर्ड लगाने का आदेश दिया जाए ताकि दिव्यांग जनों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो ऐसी अपेक्षा है।
इस पर आईटीओ ने तुरंत एक्शन लेते हुए कहा है कि अगली बैठक में बस मालिकों के साथ आपको बैठक में सम्मिलित किया जाएगा और सभी बसों को हम आदेश दे देते हैं कि वह शासन दिव्यांगों को जो छूट है वह सहरसा से परेशान के प्रदान की जाए अगर इस प्रकार का कोई पालन नहीं करता तो उनके साथ हम चालानी कार्रवाई करेंगे। आगे बताया कि मध्यप्रदेश में जितनी भी बसें चलती है चाहे वह लोकल हो या स्लीपर सभी में 50 प्रतिशत किराए का प्रावधान है और उन सभी बस मालिकों को इसका पालन करना होगा बस मालिकों को उन्हें बुलाकर तुरंत बोला गया कि इस प्रकार की शिकायतें अब नहीं आना चाहिए
आरटीओ से मिलकर बहुत खुशी हुई उन्होंने प्रति मंडल से बिठाकर समस्याओं का समाधान किया मुझे बहुत अच्छा लगा इस पर मैंने मध्य प्रदेश विकलांग मंच की ओर से मैडम का बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित किया।
सुरेश राठौर, जिला अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विकलांग मंच जिला नीमच।