BREAKING NEWS
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG BREAKING : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य.. <<     VIDEO NEWS: Jyotiraditya Scindia की मां का निधन, राजमाता.. <<     KHABAR : श्रेया पोरवाल ने सीबीएससी परीक्षा में.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : सेना जैसी ड्रेस में नज़र आएगा इंदौर निगम का.. <<     KHABAR : मंगलनाथ मंदिर में पूजन से साढ़े तीन लाख की.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले का मनासा-रामपुरा रोड और शाम का.. <<     BIG NEWS : नीमच जिले का भरभड़िया और अनुराधा, जब घर से.. <<     VIDEO NEWS: मध्यप्रदेश में वोटिंग के बाद CM डॉ मोहन.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG REPORT : प्रेमी से विवाह को लेकर लड़की पहुंची.. <<     KHABAR : जिला पंचायत सीईओ ने बिजावर में विभिन्न.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     GOLD & SILVER RATE : यहां क्लिक करेगें तो जानेंगे प्रदेश.. <<     HOROSCOPE TODAY : मेष और सिंह राशि वालों का रुझान.. <<     BIG NEWS : नीमच-मंदसौर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : राज्य स्तरीय खेलवृत्ति के लिए आवेदन.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
October 12, 2023, 2:40 pm
KHABAR : केयर अस्पताल का लाइसेंस हुआ निरस्त, अनुज्ञा प्रमाण पत्र नहीं किया था प्रस्तुत, फायर सेफ्टी भी हो चुका है निरस्त; स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई, पढे खबर 

Share On:-

जबलपुर। स्वास्थ्य विभाग ने जबलपुर के करमेता के पास स्थित केयर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने यह कार्रवाई अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मांगी गई जानकारी न देने पर की है। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद से अब अन्य अस्पतालों में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मांगी गई जानकारी न देने के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने यह कार्रवाई की है।
 

बताया जा रहा है कि 11 जुलाई 2023 को केयर अस्पताल जो की करमेता के पास स्थित है उनसे भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया था। इस दौरान उन्हें 3 माह का समय भी स्वास्थ्य विभाग ने दिया था, लेकिन समय पूरा होने के बावजूद भी केयर अस्पताल ने अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग ने इसे एक गंभीर लापरवाही मानी और केयर अस्पताल का लाइसेंस अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 के अंतर्गत धारा 6 (2) के तहत निजी चिकित्सालय उपचार गृहो मे भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र और फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट ना होने के कारण तत्काल लाइसेंस निरस्त किया गया है।


स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जांच के दौरान यह भी पाया गया है कि केयर अस्पताल के पास ना सिर्फ अनुज्ञा प्रमाण पत्र बल्कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट भी नहीं था। ऐसी स्थिति में वहां पर भर्ती मरीजों की जान के साथ कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी लिहाजा जनमानस की सुरक्षा के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने केयर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस तत्काल ही निरस्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में अब आदेश जारी होने के बाद किसी भी नए मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल प्रबंधन को यह भी निर्देश जारी किए हैं कि वहां पर मौजूद पुराने मरीजों का समुचित इलाज के बाद ही उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन को यह भी निर्देश दिए हैं कि इस पूरे कार्यवाही की कार्यालय में सूचना लिखित रूप में दी जाएगी।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE