खरगोन। केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर बस, ट्रक सहित अन्य वाहन चलाते समय दुर्घटना होने पर चालक- परिचालक की जिम्मेदारी तय करते हुए नया कानून बनाया है। नए कानून के खिलाफ चालक-परिचालक लामबंद होकर इसका विरोध कर रहे है। शुक्रवार को खरगोन मुख्यालय पर भी चालक-परिचालकों ने प्रदर्शन कर एक जनवरी से कानून के खिलाफ वाहन संचालन बंद करने की चेतावनी दी है।
चालक-परिचालक संघ के दिनेश सेन, इमरान खान आदि ने बताया कि केंद्र सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसमें कहा है कि दुर्घटना होने पर चालक- परिचालक भागे नहीं बल्कि घायल की मदद करें, उसे अस्पताल पहुंचाए अन्यथा 10 वर्ष का कारावास और पांच लाख तक का जुर्माना होगा। यह कानून न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि पहले तो कोई भी जानबुझकर दुर्घटना नहीं करता, यदि किसी कारण होती है तो चालक-परिचालक को आक्रोषित भीड़ से बचाव के लिए वहां से भागना पड़ता है। यदि वहां रुके तो आक्रोशित भीड़ जान भी ले सकती है। ऐसी स्थिति में हमारे परिवार का क्या होगा। क्या सरकार चालक की भीड़ द्वारा पिटाई में मौत होने पर परिवार के सदस्य को शासकीय नौकरी देने के साथ ही मुआवजे के तौर पर 20 लाख रुपए देगी? शासन यह निर्णय वापस लें।