BREAKING NEWS
NEWS : संध्या चौपाल में जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मन्दसौर.. <<     REPORT : शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने कलेक्टर सख्त,.. <<     KHABAR : मानसून मेहरबान,,रतलाम में अब तक हो चुकी है.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     KHABAR : अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना से 87 युवाओं.. <<     KHABAR : औद्योगिक क्षेत्र को सैलाना रोड से मिलेगी.. <<     REPORT : लोक सेवा गारंटी में लापरवाही पड़ी भारी, तीन.. <<     KHABAR : आकांक्षी विकासखंड बाजना में बेहतर.. <<     KHABAR : कल नीमच में निकलेगी भव्य सनातन.. <<     KHABAR : शासकीय नर्सिंग कॉलेज में निःशुल्क कैंसर.. <<     NEWS : गौरव त्यागी व घनश्याम लोठ का सम्मान, अखिल.. <<     NEWS : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ के.. <<     NEWS : जिला कारागृह और किशोर सम्प्रेक्षण गृह का.. <<     NEWS : तैलिक साहू समाज की नई नगर कार्यकारिणी.. <<     KHABAR : आरसेटी देवास की पहल- युवाओं को मिला एलईडी.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
May 6, 2024, 5:06 pm
KHABAR : लोकसभा चुनाव 2024 के तहत निर्वाचन आयोग ने पहली बार पत्रकारों को दी यह सुविधा, पत्रकारों ने पोस्‍टल बैलेट से किया मतदान, पढ़े खबर  

Share On:-

नीमच। लोकसभा निर्वाचन में मंदसौर संसदीय क्षेत्र के लिए नीमच जिले के पत्रकारों ने कलेक्‍टोरेट नीमच के गार्ड रूम में स्‍थापित पोस्‍टल वोटिंग सेंटर पर अपने मत का प्रयोग पोटल बैलेट से किया। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकार को पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। आयोग ने पत्रकारों के काम को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान की है। पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए फॉर्म 12-डी भरकर जमा करना रहता है। जिन पत्रकारों ने फार्म 12-डी भरकर जमा किया था, वो ही पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते है। यह सुविधा अन्‍य पत्रकारों को नहीं मिलती है। 

गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोक स्वास्थ्य, गृह (अग्निशमन सेवाएं), ऊर्जा विभाग के अमले सहित निर्वाचन काम में मतदान दिवस के कवरेज में जुड़े भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी प्राधिकार पत्रधारी पत्रकारों को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में अधिसूचित किया है। इसका आशय यह है कि सेवा में रत रहने की वजह से कोई भी मतदान करने से वंचित न रहे। आयोग की मंशा के अनुरूप अधिसूचित सेवाओं के व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE