रतलाम। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत निर्धारित समयसीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने पर अपर कलेक्टर बृजेंद्र कुमार रावत ने तीन राजस्व अधिकारियों पर कुल 9,250 रुपये का अर्थदंड लगाया है।
जांच में न्यायालय नायब तहसीलदार जावरा, नायब तहसीलदार टप्पा ढोढ़र तथा तहसीलदार जावरा के 37 प्रकरण समयसीमा से बाहर पाए गए। समय पर आवेदनों का निराकरण नहीं होने से आवेदकों को सेवाएं निर्धारित अवधि में नहीं मिल सकीं।
अधिनियम की धारा 7(1)(क) के तहत नायब तहसीलदार जावरा भगवानसिंह ठाकुर पर 17 प्रकरणों के लिए 4,250 रुपये, नायब तहसीलदार टप्पा ढोढ़र वैभव जैन पर 12 प्रकरणों के लिए 3,000 रुपये तथा तहसीलदार जावरा सहदेव मोरे पर 8 प्रकरणों के लिए 2,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।