झाबुआ। जिले के समस्त थाना एवं चौकी की पुलिस टीम द्वारा मोबाईल सिम विक्रेताओं एवं रिटेलर्स की मीटिंग ली गई इसमें साफ हिदायत दी गई कि वे फर्जी तरीके से सिम की बिक्री न करें, उसमें सावधानी बरते। इस दौरान सभी डिस्ट्रीब्यूटर को जल्द ही अपने रिटेलर्स को नियमों की जानकारी एवं फर्जी तरीके से किसी भी व्यक्ति को सिम नही बेचने के संबंध में एक शपथ पत्र लेने की बात कही, झाबुआ पुलिस अधीक्षक पद्मविलोचन शुक्ल द्वारा जिले के सभी सिम कम्पनियों के वितरकों एवं रिटेलर्स को सख्त निर्देश दिए की किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के पास फर्जी सिम नहीं पहुंचना चाहिए यदि कोई फर्जी सिम किसी व्यक्ति के पास पाया जाता है तो उस सिम को प्रदाय करने वाले रिटेलर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि सायबर फ्रॉड व अन्य अपराधों में आरोपियों द्वारा फर्जी सिम उपयोग करने का मामला सामने आ रहा है।
दूरसंचार अधिनियम 2023 तहत फर्जी सिम कार्ड बेचना, खरीदना एवं उसका उपयोग करने पर सख्त कानूनी प्रावधान है एक पहचान पत्र पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड होने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना है, दूसरी बार यही काम करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है, सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा उसके बाद ही सिम जारी होगा। बिल के तहत फर्जी सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर भी 3 साल तक की जेल या 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है वहीं किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना लगेगा।
आपके नाम से कोई फर्जी सिम तो नहीं है इसके बारे में जानकारी लेने के लिये https://sancharsaathi.gov.in/ पोर्टल के माध्यम से जांच कर सकते है। टीएएफसीओपी मॉड्यूल एक मोबाईल ग्राहक को उसके नाम पर लिए गए मोबाईल कनेक्शन की संख्या की जांच करने की सुविधा प्रदान करता है, यह उन मोबाईल कनेक्शनों की रिपोर्ट करने की सुविधा भी देता है जिनकी या तो आवश्यकता नहीं है या ग्राहक द्वारा नहीं लिया गया है।
कैसे ब्लॉक करें फर्जी सिम
https://sancharsaathi.gov.in/ पोर्टल पर जाना होगा।
’ यहां आपको अपने मोबाइल कनेक्शन को जानें पर क्लिक करना होगा।
’ फिर 10 अंकों का मोबाईल नंबर दर्ज करना होगा।
’ इसके बाद कैप्चा कोड और ओटीटी डालना होगा।
’ फिर आपके नाम पर दर्ज मोबाईल नंबर की डिटेल मिल जाएगी।
’ अगर कोई नंबर संदिग्ध मालूम होता है, तो उसे ब्लॉक कर देना चाहिए।