BIG REPORT : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जिला पीठ नीमच ने जारी किया आदेश, आवेदक को पुरानी बुलेट की जगह नई मिलेगी, पढ़े खबर 

May 2, 2024, 2:41 pm




नीमच। इन दिनों शहर में वाहनों में नकली पार्ट्स मिलने आम बात हो गई हैं, जिसको संज्ञान में लेते हुवे जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जिला पीठ नीमच ने आवेदक को पुरानी बुलेट की जगह नई दिलवाने का आदेश पारित किया। यह अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह, सदस्य संगीता जारौली ने पारित किया। मुबीन खां पिता अशरफ खान निवासी हुडकों कॉलोनी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जिला पीठ नीमच में एक दावा सिद्धार्थ लाल द्वारा सीईओ आइशर बो मोटर्स रॉयल एनफील्ड, गोविंद राजन की कार्यकारी सीईओ रॉयल एनफील्ड नई दिल्ली, गैलेक्सी मोटर्स संचालक मेन डीलर रॉयल एनफील्ड रतलाम एवं गैलेक्सी मोटर्स नीमच ब्रांच मैनेजर राज टावर हाइवे पेट्रोल पंप के सामने नीमच-महू रोड के विरुद्ध लगाया।  इस बारे में जानकारी देते हुवे स्थानीय माणक टॉकीज के समीप मुबीन ऑटो सेंटर के संचालक मुबीन भाई ने बताया कि 25 जून 2021 को एक रॉयल एनफील्ड बाइक 2 लाख 15 हजार में खरीदी जिसका बीमा, पंजीयन शुल्क और बीमा भी करवाया। रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी 44 एम एमयू 5310 है। इस बुलेट की 4 साल की वारंटी पॉलिसी भी दी। इसके लिए 3119 भी राशि जमा अलग से कराई। जब बुलेट चलाई तो उसमे खराबी आने लगी। चलते-चलते बंद हो जाती, क्लच दबाने के बाद भी बाइक अपने आप आगे चलने लगती। इससे दुर्घटना की आशंका थी। कई बार शिकायत करने पर भी ध्यान नहीं दिया और सर्विसिंग करते रहे। बोले सर्विसिंग के बाद ठीक हो जाएगी। समस्या का समाधान नहीं होने पर मुबीन ने नजब अब्बास अधिवक्ता के माध्यम से 5 अक्टूबर 2022 को दावा लगाया कि बाइक में कोई सुधार नहीं किया एवं सूचना-पत्र का पालन भी नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि बाइक में निर्माणक दोष है। इस कारण आवेदक ने यह परिवाद इस फॉर्म की समक्ष प्रस्तुत किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जिला पीठ नीमच प्रकरण क्रमांक 57/2022 में निर्णय पारित करते हुए 30 दिवस में पुरानी बुलेट की जगह नई देने का आदेश पारित किया एवं आवेदक को शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना के मद में 20 हजार रुपए एवं दावा दायरी में 2000 भी प्रदत्त करने का आदेश दिया।

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