नीमच। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मयंक अग्रवाल द्वारा मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 (क,ख) के तहत आरोपी कमल पिता रतनलाल चौहान निवासी सगरग्राम पुलिस थाना जीरन को एवं आरोपी राजू ऊर्फ राजमल पिता माधु मीणा निवासी पडदा थाना मनासा को 3-3 माह के लिए सदाचार बनाये रखने के लिए संबंधित थाना हाजरी के आदेश जारी किये गये हैं।
इसी तरह आरोपी मुकेश पिता सागरदास बैरागी निवासी मोया पुलिस थाना कुकडेश्वर को 6 माह के लिए सदाचार बनाये रखने के लिए, थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है। उक्त तीनों आरोपियों को सप्ताह में एक दिन संबंधित पुलिस थाने में उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश जारी किये गये हैं।