भोपाल। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार में उपयोग किए जाने वाले डीजे, बैंड, वाहन, अतिशबाजी की दरें कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने तय कर दी हैं। इन्हीं दरों के हिसाब से अब सातों विधानसभा में प्रत्याशियों को शुल्क अदा करना होगा और साथ ही अपने व्यय लेखा रजिस्टर में भी अंकित करना होगा।
घोड़े के लिए रोज 2100 रुपये देने होंगे-
एडीएम प्रकाश सिंह चौहान ने बताया कि विधानसभा चुनाव में यदि प्रत्याशियों द्वारा डीजे से प्रचार-प्रसार किया जाता है तो प्रतिदिन सात हजार रुपये देना होंगे। वहीं दो ढोल के हर दिन 1500 रुपये, दो हार्न, म्यूजिक मशीन के हर दिन 500 रुपये, डीजे चार टाप दो बेस हर दिन छह हजार रुपये, बैंड पार्टी 12 सदस्यों वाली के सात हजार रुपये, जनरेटर 15 केबीए के हर दिन तीन हजार रुपये देना होंगे। इसके अलावा प्रचार-प्रसार में लेबर चार्ज प्रतिदिन 500 रुपये, तीन पहिया आटो के हर दिन 1500 रुपये, ई-रिक्शा के एक हजार रुपये, घोड़ा एवं घोड़ी के 2100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देना होगा।