नीमच। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन की उपस्थिति में रविवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में गणना पर्यवेक्षकों व गणना सहायकों को मतगणना प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण दिया गया।
कलेक्टर ने कहा कि मतणगना कार्य एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य है। मतगणना में किसी तरह की कोई गलती ना हो इसलिए यह जरूरी है कि मतगणना का कार्य सावधानीपूर्वक किया जाये। प्रशिक्षण में प्रजेन्टेशन के माध्यम से बताया गया कि मतगणना के दौरान छोटी-छोटी बातों को भी गंभीरता से लें और उनका पालन सुनिश्चित करें। गणना के दौरान पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता बरते तथा निर्वाचन नियमों का अनुसरण करें।
मास्टर ट्रेनर डॉ. राजेश पाटीदार ने मतगणना कार्य की ड्यूटी में लगे, अधिकारी सहायक स्टाफ को मतगणना निर्वाचनों का संचालन नियमानुसार विभिन्न विधिक उपबंध नियम-50 से 54 के 55 ग 80 से 88 तक लोक प्रतिनिधित्व व गणना सहायक के रूप में आने वाली कठिनाईयों को भी विस्तार से समझाया तथा उनकी शंकाओं का भी समाधान किया। प्रशिक्षण में डाले गए, मतपत्रों ईव्हीएम और वीवीपीएटी मशीन का प्रदर्शन कर, गणना के बारे में विस्तार से समझाईश दी।
मतणना की प्रक्रिया समझाई-
मास्टर ट्रेनर डॉ. राजेश पाटीदार ने ईव्हीएम में मतों की गिनती की प्रक्रिया को प्रशिक्षण प्रजेंटेशन के माध्यम से समझाया। मतगणना प्रशिक्षण में नियम 66 (क) द्वारा तीन नये नियम अर्थात 55 (ग) गणना पूर्व मशीनों की संविक्षा, 56 (ग) मशीनों द्वारा मतों की गणना 57 (ग) गणना उपरांत मशीन की सीलिंग से संबंधित जानकारी दी। प्रशिक्षण में गणना अभिकर्ता, हाल में बैठक व्यवस्था, गणना हॉल में प्रवेश का विनियन, रेण्डेमाईजेशन, डाकमत पत्रों की गणना अपेक्षित डाक मतपत्र पोस्टल बैलेट गणना उपरांत फार्मेट भरना जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं की विस्तार से जानकारी दी। डाक मतपत्रों की गणना के पश्चात ईव्हीएम में डाले गए, मतों की गणना प्रारम्भ होगी। गणना के प्रथम राउण्ड की सीयू की गणना समाप्त होने टेब्यूलेशन शीट तैयार होने व आरओ व ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर होने के उपरांत दूसरे राउण्ड की सीयू गणना हेतु लाई जायेगी। काउंटिंग उपरात आयोग को भेजे जाने वाली जानकारी, राउण्डवार इव्हीएम से गणना राउण्डबार और तैयार, व्हीव्हीपीएटी पर्चियों की गणना, व्हीव्हीपीएटी पची सत्यापन प्रक्रिया की सूचना आरओ द्वारा प्रयाप्त समय पूर्व अभ्यर्थी अथवा उसके अभिकर्ता को लिखित में देकर पावती रखना डाक्त तम पत्रों का का पूर्न सत्यापन निर्वाचन का प्रमाण पत्र (प्रारूप 22) घोषणा की प्रतिया गणना उपरांत की कार्यवाही निर्वाचन की विवरणीय परूप 21 ड, आदि बिन्दुओं को प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से समझाया।
कुल 42 टेबल पर होगी मतगणना-
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती 14-14 टेबलें मतगणना कार्य में लगेगी। इस प्रकार कुल 42 कर्मचारी गणना करेंगे। प्रत्येक गणनाकक्ष में एक-एक सहायक रिटर्निंग आफीसर भी तैनात किये गये है। इसके अलावा प्रत्येक गणना टेबल पर एक मतगणना पर्यवेक्षक मतगणना सहायक तथा एक माईक्रो आब्जर्वर भी तैनात रहेगे। गणना में लगे, सभी कर्मचारियों को मतगणना स्थल पर प्रातः 6 बजे उपस्थित होना होगा। इन कर्मचारियों का रेण्डमाईजेशन करने के लिए चुनाव प्रेक्षक एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रातः 6 बजे उपस्थित होकर यह कार्य सम्पन्न करेगे। कलेक्टर द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारियों की सूची प्रेक्षक को दी जाएगी। एक सूची मतगणना पर्यवेक्षक की तथा दूसरी सूची मतगणना सहायकों की होगी। गणना पर्यवेक्षक और सहायकों को एक यूनिक सीरियल या कोड नम्बर भी आंवटित किया जाएगा। रेण्डमाईजेशन की प्रक्रिया चुनाव पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में होगी और इसकी रेकार्डिग भी की जाएगी। गणना के लिए रिजर्व कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक चक्र की गणना होने के उपरांत रिटर्निंग आफीसर दवारा सारणीकरण कर प्रास मतो का विवरण प्रेक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित करने के बाद ही उद् घोषित किया जा सकेगा। प्रशिक्षण में निर्देश दिए गए कि गणना कार्य में संलग्न कर्मचारी सही रिपोर्ट करेगे।
मोबाईल रहेंगे प्रतिबंधित-
मीडिया कर्मियों से अपेक्षा की गई है कि वे मतगणना स्थल पर स्थापित मीडिया कक्ष में ही उपस्थित रहे। फोटो ग्राफर वीडियो ग्राफर बारी-बारी से गणना कक्ष में लगे हुए, बेरिकेट्स के बाहर से फोटो कव्हरेज कर सकेगें। लेकिन किसी भी कक्ष में सामने एक साथ एकत्रित न.हो साथ ही वीडियोग्राफर किसी भी गणना कक्ष की लगातार शूटिंग न करें। सिर्फ अपना फुटेज लेकर हट जाए। मीडिया कक्ष में चक्रवार मतगणना की जानकारी उद्घोषणा के माध्यम से दी जाएगी। मीडिया कर्मियों से यह अपेक्षा है, कि मतगणना स्थल पर अनावश्यक भ्रमण नहीं करे। कलेक्टर जैन ने बताया कि गणना स्थल पर मोबाईल फोन नहीं ले जाया जा सकेगा। मतदान अभिकर्ता, मतगणना कर्मी अपने मोबाईल मतगणना स्थल पर नहीं लाए।