चित्तौड़गढ़। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमी पुरोहित ने अपने एक फैसले में पत्नी की हत्या के आरोपी पति को पांच वर्ष का कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
लोक अभियोजक सुरेश चंद्र शर्मा के अनुसार सुखेर उदयपुर थाने में दिव्य उर्फ किट्टू के खिलाफ 1 दिसम्बर 2016 को पत्नी रूचिता की हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त दिव्य उर्फ किट्टू कोठारी निवासी न्यू भूपालपुरा सुखेर उदयपुर को पत्नी की हत्या के आरोप में आजीवन करावास व 50 हजार रूपये अर्थदंड व धारा 450 में पांच वर्ष का कारावास व दस हजार रूपये अर्थदंड तथा धारा 4/25 में एक वर्ष का कारावास व 5 हजार से रूपये अर्थदंड से दण्डित किया।