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June 5, 2023, 1:37 pm
REPORT : कलेक्टर ने किया मप्र पेयजल परीरक्षण अधिनियम के तहत जिले को जल अभाव ग्रस्त घोषित, अब नवीन नलकूप खनन करने पर करना होगा इस बड़ी कार्रवाई का सामना, इतने दिन रहेगा प्रतिबंध, पढ़े खबर 

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टीकमगढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुभाष कुमार द्विवेदी ने टीकमगढ़ जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र व परिसीमा को मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है तथा आदेशित किया है कि कोई भी व्यक्ति टीकमगढ़ जिले की भौगोलिक सीमा के अंदर सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बगैर किसी भी प्रयोजन के लिये नवीन नलकूप खनन नहीं करेगा। सम्पूर्ण जिले में यह आदेश तत्काल प्रभाव से 15 जुलाई 2023 अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक प्रभावशील होगा।
अधिनियम के प्रावधान लागू होने की तिथि से कोई भी व्यक्ति पेयजल स्त्रोत तथा समस्त नदी, नालों, तालावों, बावड़ियो आदि स्त्रोतों का उपयोग सिंचाई अथवा औद्योगिक, व्यावसायिक प्रयोजन हेतु (जिसमें जिलांतर्गत संचालित समस्त निजी वाहन धुलाई सेन्टर भी शामिल है), सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर पेयजल का दुरूपयोग नहीं करेगा व उपलब्ध शासकीय पेयजल/ हैण्डपम्प/नलकूप आदि के 200 मी. परिधि में निजी उद्देश्यों के लिये हैण्डपम्प अथवा ट्यूबवैल खनन नहीं करेगा।
इस दौरान शासकीय विभागों द्वारा लोक हित में पेयजल हेतु नलकूपों का खनन छोड़कर सभी प्रकार के नलकूपों के खनन प्रतिबंधित रहेंगे। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की लिखित अनुशंसा पर, विशेष परिस्थितियों में व आपातिक स्थिति की दशा में क्षेत्रांतर्गत अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी पेयजल हेतु निजी नलकूप खनन की अनुमति दे सकेंगे। इसके लिये क्षेत्रांतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया गया है। मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अधीन पारित आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर अधिनियम के तहत दण्डनीय होगा, जो दो वर्ष तक के कारावास से या दो हजार रूपये तक के अर्थदण्ड से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।
ज्ञातव्य है कि विगत वर्षाे में टीकमगढ़ जिले में अल्प वर्षा होती रही है। वर्ष 2022 में औसत वर्षा होने के बाद भी पेयजल स्त्रोतों की आवक क्षमता घटने की संभावना है, जिसके कारण जिले में आगामी समय में पेयजल संकट संभावित है। पेयजल एवं निस्तार हेतु आम जनता को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उपाय किया जाना अति आवश्यक हो गया है। इस आशय की सूचना कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग टीकमगढ़ एवं जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। अतः मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आम जनता के लिये जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के मद्देनजर, जनहित में जल का दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाना आवश्यक है।
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