शिवपुरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता के निर्देशन में तथा जिला न्यायाधीश अर्चना सिंह की अध्यक्षता में गतदिवस शासकीय हाइस्कूल सुरवाया में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर उपस्थित छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए जिला न्यायाधीश अर्चना सिंह ने बताया कि छात्र हमारे देश का भविष्य हैं, उनका समग्र विकास ही हमारे देश का विकास है एवं मौलिक अधिकार एवं मूल अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताया गया कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए देश को सर्वाेच्चता के शिखर पर ले जा सकते हैं।
इसके साथ ही उनके द्वारा लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियमों के बारे में भी छात्र-छात्रओं को जानकारी देते हुए बताया गया ये कानून सरकार ने बालक, बालिकाओं, महिलाओं के संरक्षण के लिये बनाये गये है, इसलिए इनका उपयोग करना चाहिए दुरूपयोग नहीं। इसके साथ ही छात्राओं को गुड टच एवं बैड टच के बारे में जानकारी प्रदान की। शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को बेवसाईट की जानकारी भी प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत यदि किसी बालक अथवा बालिका के निजी फोटोग्राफ्स अथवा वीडिया या दोनों किसी के भी द्वारा ऑनलाईन माध्यम से वायरल कर दिये जाते हैं तो वह बालक अथवा बालिका अपने फोटोग्राफ्स आदि को डिलीट कराने के लिये उक्त बेवसाईट के माध्यम से अपना प्रकरण दर्ज करा सकते हैं। जिसके बाद सभी फोटोग्राफ्स आदि समस्त ऑनलाईन प्लेटफार्म से हटा दिये जाते हैं। इसके साथ ही जनउपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत में आवेदन पेश करने से लेकर निराकरण तक की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। साथ ही शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं को सड़क पर चलने समय नियमों का पालन करने की सलाह एवं जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में उपस्थित कु.दामिनी गौड ने भी छात्र-छात्राओं को मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य अर्चना राय सहित अन्य शिक्षक एवं छात्र-छात्राऐं उपस्थित रहे।