NEWS : जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी, मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व प्रचार संबंधी समस्त गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध, पढ़े रेखा खाबिया की खबर 

April 23, 2024, 11:25 am




चित्तौड़गढ़। जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न करवाने, आदर्श आचार संहिता का पालना करवाने एवं चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ आलोक रंजन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चित्तौड़गढ़ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में 24 अप्रैल सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति तक के लिए निषेधाज्ञा जारी की है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ जिले में लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व प्रचार संबंधी समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध लग जाएगा। इस अवधि के दौरान अभ्यर्थी सहित कुल 05 व्यक्ति के लिए डोर टू डोर संपर्क पर प्रतिबंध नहीं होगा। मतदान के दिवस मतदाताओं को निजी वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतः रोक रहेगी। इस अवधि में राजनीतिक पदाधिकारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं आदि जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है उनकी निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान दिवस के अंतिम 48 घंटे पूर्व दिनांक 24 अप्रैल को सायं 06रू00 बजे से दिनांक 26 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक की अवधि के दौरान किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र के 200 मीटर के क्षेत्र में कोई राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार, व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र अस्त्र जैसे रिवाल्वर पिस्टल इत्यादि व छुरी, चाकू जैसे धारदार हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यह आदेश सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस होमगार्ड, सिक्योरिटी वाले व्यक्ति और कानून और व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने के लिए अधिकृत किए गए राज्य और केंद्र सरकार कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

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