शाजापुर। नालसा नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के द्वारा वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 मई 2023 को किया जायेगा। यह नेशनल लोक अदालत पूरे देश में आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय शाजापुर के साथ-साथ तालुका न्यायालय शुजालपुर, आगर-मालवा, सुसनेर एवं नलखेड़ा में भी आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने तथा अधिक से अधिक प्रस्तुत किये जा रहे प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में ललित किशोर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर के निर्देशन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर राजेन्द्र देवड़ा की अध्यक्षता में बैंक अधिकारी, विद्युत विभाग के अधिकारी के साथ बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मीटिंग हाल में आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभाग से अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के निराकरण हेतु उनके समय सीमा पर प्रस्तुतीकरण पंजीयन एवं नोटीस तामिली पर चर्चा की गई तथा अधिकारीगण से प्री-लिटिगेशन प्रकरणों पक्षकारों पर नोटीस की तामिली एवं उनके साथ सौहाद्रपूर्ण रूप से राजीनामा करने पर चर्चा की गई। साथ ही आगामी नेशनल लोक अदालत में विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही छूट का व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देश दिए गए।
बैठक में लीड बैंक मैनेजर ललित किशोर, विद्युत विभाग डी.ई. बलराम तिवारी एवं पवन कुमार दोहरे, एवं केनरा बैंक के प्रबंधक अंकुश पाटीदार, युको बैंक के प्रबंधक पंकज व्यास, बैंक ऑफ इंडिया से कर्मचारी मुरलीधर सम्मिलित हुये। यह विदित हो की नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनाम योग्य आपराधिक प्रकरणों, धारा 138, पराक्रम्य लिखित अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण तथा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। पूर्व नेशनल लोक अदालत के भांति इस बार भी अधिक से अधिक न्यायालय में लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाना है। जन सामान्य से अपील की जाती है कि नेशनल लोक अदालत में दी जा रही छूट का लाभ लेकर न्यायालय में लंबित विद्युत विभाग के प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का त्वरित निराकरण कराएं।