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May 5, 2024, 3:32 pm
KHABAR : उम्मीदवार तथा उनके एजेण्ट को छोड़कर अन्य बाहरी व्यक्तियों के आवागमन के संबंध में निर्देश जारी, पढ़े खबर 

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विदिशा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बुद्धेश कुमार वैद्य ने लोकसभा निर्वाचन 2024 को ध्यानगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विदिशा जिले में संपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों अंतर्गत पांच मई की सांयकाल छह बजे से आठ मई की सांयकाल छह बजे तक उन सभी राजनैतिक व्यक्तियों, राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता, समर्थक जो संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (144- विदिशा, 145- बासौदा, 146- कुरवाई, 147- सिरोज एवं 148- शमशाबाद) के मतदाता नहीं है, उन्हें संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु लोकसभा निर्वाचन- 2024 में मतदान दिवस सात मई 2024 को उपस्थित रहने तथा आवागमन से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी कर दिया है।
विदिशा में लोकसभा 2024 के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। विभिन्न स्त्रोतों से इस आशय की निरन्तर जानकारी प्राप्त हो रही है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के मतदान दिवस तथा उसके एक दिन पूर्व छह मई 2024 तथा सात मई 2024 को जिले के सीमावर्ती राज्य एवं सीमा से लगे जिलों से कुछ राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता समर्थक तथा प्रभावशाली व्यक्ति जिले में प्रवेश कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में जिले की कानून व्यवस्था भंग होना संभावित है तथा लोक शांति विक्षुब्ध होने की पूर्ण संभावना है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निर्देशों में उल्लेखित है कि राजनैतिक व्यक्ति राजनैतिक दल के कार्यकर्ता, समर्थक आदि जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, वे निर्वाचन के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वातावरण को दूषित कर सकते हैं, उन्हे रोका जाना चाहिए।
यह प्रतिबंध निर्वाचन उम्मीदवार तथा उनके एजेण्ट पर लागू नहीं होगा। उपरोक्त प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु निर्देश प्रसारित किये गए हैं जिनमें क्षेत्र में स्थित कल्याण मंडप (मंगल भवन), सामुदायिक भवन आदि की सघन जांच करें, जहां ऐसे व्यक्तियों को रखा गया हो या जहां बाहरी व्यक्तियों को रूकने के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया हो।
होटल, लॉज, अतिथि गृह की जांच करें व वहां ठहरे व्यक्तियों को सूचीबद्ध करें। विधानसभा क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में जांच चौकियों स्थापित करें व बाहर से प्रवेश करने वाले वाहनों की सघन जांच करें। पाये गये ऐसे व्यक्तियों, व्यक्तियों के दल की पहचान स्थापित करें कि वे क्षेत्र के निवासी, मतदाता हैं या नहीं। यह निर्देशित किया गया है कि पाये गये प्रकरणों में विधि के प्रावधानों के अधीन सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

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