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May 5, 2024, 4:07 pm
KHABAR : मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी मिली पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा, यहां में पत्रकारों ने उत्साहपूर्ण रूप से पोस्टल बैलेट से पहली बार किया वोट, पढ़े खबर 

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इन्दौर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा  मतदान दिवस के कवरेज में शामिल प्राधिकृत पत्रकारों को भी पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। इस सुविधा का इंदौर में आज प्राधिकृत पत्रकारों ने उत्साहपूर्ण रूप से लाभ लिया और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पहली बार पोस्टल बैलेट से मतदान किया।

उक्त पत्रकारों ने आज होलकर साइंस कॉलेज में बनाये गये फेसिलिटेशन सेंटर में पहुंचकर मतदान किया। निर्वाचन आयोग से प्राप्त प्राधिकार पत्र प्राप्‍त पत्रकार 8 मई तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर पत्रकारों के कार्य को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में स्थान देकर यह सुविधा प्रदान की है। यह सुविधा केवल उन पत्रकारों को मिलेगी, जिन्हें निर्वाचन कार्य के कवरेज हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किया गया हो। चुनाव कार्य के कवरेज में संलग्न पत्रकारों से पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिये आवेदन लिए गये थे।

उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक स्वास्थ्य, गृह (अग्निशमन सेवाएं), ऊर्जा विभाग के अमले सहित निर्वाचन कार्य में मतदान दिवस के कवरेज में संलग्न भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्रधारी पत्रकारों को अत्यावश्यक सेवा श्रेणी में अधिसूचित किया है। इसका आशय यह है कि सेवा में रत रहने की वजह से कोई भी मतदान करने से वंचित न रहे। आयोग की मंशा के अनुरूप अधिसूचित सेवाओं के व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे।

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