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May 5, 2024, 2:41 pm
KHABAR : भोपाल में आज शाम 6 बजे थमेगा चुनावी शोर, बाहरी लोगों को छोड़ना होगा शहर, होटल-रेस्टोरेंट में चलेगी चेकिंग, पढे़ खबर 

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भोपाल। लोकसभा सीट पर 7 मई मंगलवार को वोटिंग होगी। इससे 48 घंटे पहले यानी, रविवार शाम 6 बजे चुनाव का शोर भी थम जाएगा। इसके बाद मैदान में उतरे उम्मीदवार डोर-टू-डोर प्रचार ही कर पाएंगे। चुनावी सभा, रैली नहीं हो सकेंगी। इधर, बाहरी लोगों को जिला छोड़ना पड़ेगा। पुलिस होटल-रेस्टोरेंट की चेकिंग करेगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा 144 के तहत आदेश भी जारी किए हैं।


शाम 6 बजे से ही सभी शराब दुकानें और बार बंद हो जाएंगे, जो मतदान समाप्ति यानी, 7 मई की शाम 6 बजे बाद ही खुलेंगे। शराब के आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय-विक्रय एवं प्रदाय पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।


छोड़ना होगा बाहरी लोगों को जिला
आज शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक किसी भी प्रकार से किया जाने वाला चुनाव प्रचार, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नुक्कड़ सभाएं एवं आम सभाएं प्रतिबंधित हो जाएगी। उक्त चुनाव प्रचार प्रतिबंधित अवधि में राजनीतिक कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता, जुलूस कार्यकर्ता, अभियान कार्यकर्ताओं आदि की उपस्थिति जो निर्वाचन क्षेत्र से बाहर से लाए गए हैं और जो यहां के मतदाता नहीं है, उन्हें बाहर जाना होगा। इस संबंध में उनके लिए आदेश जारी किए गए हैं।


रुपए या शराब बांटने की शिकायतें कर सकेंगे
सोशल मीडिया से संबंधित आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें 1950 और सी-विजिल एप पर भी की जा सकती हैं। वहीं, शराब और रुपए बांटने की शिकायत भी इस नंबर पर की जा सकती है। इसके लिए कलेक्टोरेट पर 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है।


200 मीटर के दायरे में 5 से अधिक लोग खड़े नहीं हो सकेंगे
भोपाल के कुल 2034 पोलिंग बूथ के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। इसके चलते बूथ के 200 मीटर के दायरे में 5 या इससे अधिक लोग एक साथ इकट्‌ठा नहीं हो सकेंगे। नारेबाजी और जुलूस निकालने पर भी पाबंदी रहेगी।

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