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May 5, 2023, 8:23 pm
REPORT : मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजनान्‍तर्गत करें ऑनलाईन आवेदन, जानिए क्या रहेगी पात्रता की शर्ते, पढ़े खबर   

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मंदसौर। जिला व्‍यापार एवं उद्योग केंद्र मंदसौर द्वारा बताया गया कि मुख्‍यमंत्री उद्यम क्रांति योजनान्‍तर्गत वित्‍तीय वर्ष 2023-24 हेतु जिले को 1200 प्रकरणों का लक्ष्‍य प्राप्‍त हुआ है। प्राप्‍त लक्ष्‍य जिसे जिले की सभी बैंक शाखाओं को आवंटित किये जा चुके है। 

योजना मे उद्योग, सेवा एवं खुदरा व्‍यवसाय अर्थात रिटेल ट्रेड, व्‍यसायिक वाहन के लिये लक्ष्‍य प्राप्‍त हुये है। योजनान्‍तर्गत उद्योग क्षेत्र के लिए 50 लाख रूपये तक तथा सेवा/व्‍यवसाय हेतु 25 लाख रूपये तक की परियोजना लागत सीमा निर्धारित की गई है। जिसमे 3 प्रतिशत ब्‍याज अनुदान प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्षो तक देय होगा। सेवा क्षेत्र मे व्‍यवसायिक वाहन जैसे लोडिंग, रिक्‍शा, टेक्‍सी, ट्रक, ट्रेक्‍टर, जेसीबी आदि पात्र है जिनके पास व्‍यवसायिक लायसेंस है वह व्‍यवसायिक वाहन हेतु योजना का लाभ ले सकते है। 

योजना का लाभ प्राप्‍त करने हेतु आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष और न्‍यूनतम 8वी कक्षा उत्‍तीर्ण हो। योजनान्‍तर्गत लाभ लेने हेतु इच्‍छुक पात्र व्‍यक्ति विभाग की वेबसाइट के माध्‍यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करते समय आवश्‍यक दस्‍तावेज आधार कार्ड, समग्र आईडी, फोटो, अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र (लागू हो तो), निवास प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, परियोजना प्रारूप, कोटेशन इत्‍य‍ादि संलग्‍न किये जावेगे। इच्‍छुक आवेदक योजना की विस्‍तृत जानकारी के लिये कार्यालय जिला व्‍यापार एवं उद्योग केन्‍द्र मंदसौर के कार्यालयीन समय मे सम्‍पर्क कर सकते है।

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