चित्तौड़गढ़। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के संयुक्त निदेशक द्वारा 01 मई 23 को जारी मार्गदर्शन पत्र को वापस लेने की मांग के संबंध में मेवाड़ चेम्बर्स ऑफ़ कामर्स एंड इंडस्टीज ने शासन सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को पत्र भेजा हैं।
मेवाड़ चेम्बर्स के चेयरमैन सीए डा अर्जुन मूंदडा ने बताया कि मुख्यमंत्री लघु एवं प्रोत्साहन योजना की अधिसूचना के तहत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के संयुक्त निदेशक द्वारा मार्गदर्शन पत्र जारी किया था। इस पत्र के आधार पर परिवार जन द्वारा गत 5 वर्ष में कोई भी राज्य, केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त किया या कंपनी के द्वारा प्राप्त किये लाभ के किसी भी निदेशक अन्य कंपनी में निदेशक होने पर प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाले लाभो से वंचित किया जाना भी विधि सम्मत नहीं। इस पत्र में वर्णित प्रावधान के स्पष्टीकरण को लेकर राज्य में उद्योगों के समक्ष अनावश्यक एक तकनीकी एवं वेद्यानिक संकट का विषय खड़ा हो गया है अभी तक दिये गये लाभ भी अपने आप में सवाल की परिधि में आ गये हे जिसे कानूनी रूप से पुन: परीक्षण कर इस मार्गदर्शन पत्र को पुन: जल्दी ही वापस लेने की आवश्यकता प्रतीत हो रही हैं।
सचिव राकेश मंत्री ने बताया कि यदि उक्त मार्गदर्शन पत्र को वापस नहीं लिया गया तो, उद्योमियो को न्यायिक शरण लेनी पडे़गी।