नीमच। जिला नीमच में पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी, अति पुलिस अधीक्षक सुंदरसिंह कनेश के निर्देशन में थाना यातायात प्रभारी मोहन भर्रावत एवं यातायात टीम द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान मोटर सायकल क्रमांक RJ 06 SY 5754 चालक ओमप्रकाश पिता हीरालाल सोनी निवासी मनासा जो अपने वाहन को लहराते हुए चलाकर ला रहा था। वाहन चालक को रोककर नाम पता पुछा उसके मुँह से शराब की बदबू आ रही थी जिनका ब्रिथ एनालाईजर से परीक्षण करने पर शराब की पुष्टी होने पर मोटर व्हीकल पंचनामा बनाये जाकर धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट का प्रकरण बनाकर माननीय न्यायालय पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाहन चालक को 10,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान बिना हेलमेट वाहन चालक के विरूद्ध 06 चालान बनाकर समन राशी 1,800 रूपये, तथा अन्य वाहन चालको के विरूद्ध कुल 04 चालान बनाये जाकर समन राशी 2,500 रूपये वसूल की गई। इस प्रकार कुल चालान 10 चालान बनाये जाकर राशि 4,300 रूपये वसूल की गई।
नोट- यातायात पुलिस आमजन से अपील करती है कि शराब पीकर तथा बिना हेलमेट व सिट बेल्ट का उपयोग किये बिना वाहन ना चलाए। अन्यथा उचित वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।