नीमच। समाज की बैठक में समाजजन से गाली-गलौज व मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीमच ने न्यायालय उठने तक कारावास व 4500 के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी करने वाले एडीपीओ पारस मित्तल ने बताया कि घटना 12 जुलाई 2017 की है। स्वर्णकार धर्मशाला नीमच में स्वर्णकार समाज की बैठक चल रही थी। उसमें फरियादी धनसिंह वर्मा व अन्य समाजजन मौजूद थे। बैठक में समाजजन की आपस में बहस चल रही थी और आरोपी रणवीर सिंह उर्फ गोपी मौजूद था। बैठक के दौरान आरोपी अचानक उत्तेजित हो गया और फरियादी धन सिंह से बोला कि तुम नेता क्यों बन रहे हो और गालियां देने लगा। फरियादी से उसने मारपीट भी की। फरियादी के लड़के सोनू, गजेंद्र व वैभव ने जब बीच-बचाव किया तो आरोपी ने उन्हें भी पीट दिया। आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच कैंट पर दर्ज करवाई। आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना के बाद अभियोजन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डॉ. रेखा मरकाम नीमच ने रणवीर सिंह उर्फ गोपी पिता चरण सिंह सोनी निवासी नीमच को न्यायालय उठने तक कारावास व 4500 के अर्थदंड से दंडित किया।