सीहोर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार विधान सभा निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण एवं लोकहित को दष्टिगत रखते हुये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत उपयोग किये जाने के लिए सम्पूर्ण जिला सीमा में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना उपयोग में लाने को प्रतिबंधित किया गया है।
इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा आदेश जारी कर कहा है कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने 03 दिसम्बर 2023 तक प्रभाव सील रहेगा। इसके साथ ही मतदान के दिन, मतदान समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पूर्व तक किसी भी स्थिति में प्रसार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उपयोग की अनुमति नहीं दी जावेगी। प्रतिबंधित क्षेत्रों में समस्त अनुभागीय दण्डाधिकारी तथा उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक के मध्य आवश्यकतानुसार मंद ध्वनि से प्रचार प्रसार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की स्वीकृति देने के लिए अधिकृत किया जाता है। वे इस संबंध में अभिलेख संधारित करेंगें एवं आवेदक को निर्देशित करेंगे कि वे अनुज्ञा पत्र को ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के समय, प्रचार प्रसार स्थल पर अथवा वाहन पर प्रदर्शित करेंगें। आदेश का उल्लंघन करने पर उपयोग में लाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्र मय अन्य उपकरणों के तत्काल जप्त कर लिया जावेगा एवं संबंधित के विरूद्ध वैधनिक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश 09 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाता है।