बुरहानपुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भव्या मित्तल ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अंिधनियम, 1990 की धारा 5 एवं 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से शेख मेहमूद उर्फ टेड़ी पिता शेख अजीज आयु 35 वर्ष निवासी इतवारा गेट के पास थाना गणपति नाका एवं प्रफुल पिता अरूण चौकसे आयु 26 वर्ष निवासी ग्राम डोईफोड़िया जिला बुरहानपुर को एक-एक वर्ष की कालावधि के लिये जिला बुरहानपुर एवं उससे लगे सीमावर्ती जिले खण्डवा, खरगोन, हरदा, बड़वानी जिलों की सीमा से बाहर चले जाने का निष्कासन आदेश जारी किया है।