रतलाम। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। नाम निर्देशन पत्र के निर्धारित प्रारूप के भाग-एक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी नामांकन पत्र भरेंगे। शेष उम्मीदवार भाग-दो में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।नाम निर्देशन पत्र के साथ उम्मीदवार को प्रारूप-26 में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा।
यह शपथ पत्र शपथ आयुक्त अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। शपथ पत्र में उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आपराधिक प्रकरण, चल-अचल सम्पत्ति, देनदारियाँ, परिवार की चल-अचल सम्पत्ति, नकद राशि, आभूषण, वाहन, बीमा पालिसी, म्यूचुअल फण्ड, शेयर, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि का विवरण देना भी जरूरी होगा। शपथ पत्र में लंबित सम्पत्ति कर, बिजली बिल, जल कर, बैंक ऋण का भी विवरण देना आवश्यक होगा। निवार्चन आयोग के निर्देशों के अनुसार यदि अभ्यर्थी उस विधानसभा क्षेत्र का मतदाता नहीं है, जिसके लिए उसने नामांकन पत्र दाखिल किया है तो उसे अपना नाम मतदाता सूची में जिस विधानसभा में शामिल है उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ फार्म और फार्म बी में आवश्यक जानकारियाँ प्रस्तुत करना होंगी। यदि अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग का है तो उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी को जमा की गई जमानत राशि की रसीद अथवा विवरण देना आवश्यक होगा। इसके साथ ही उसे मतपत्र में छपने वाले नाम का नमूना, नाम का अंग्रेजी स्पेलिंग का नमूना, विगत दिवस खुले बैंक खाते की पासबुक के पहले पृष्ठ की छाया प्रति, स्वयं का और निर्वाचन अभिकर्त्ता का नमूना हस्ताक्षर, तीन माह के भीतर की 2 गुणा 25 सेंटीमीटर आकार के 15 नग फोटो और इन फोटो के पीछे हस्ताक्षर आदि भी नाम निर्देशन के साथ संलग्न करने होंगे।