BREAKING NEWS
BIG REPORT : नीमच शहर के दो परीक्षा केंद्रों पर हुई.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत कलेक्टर ने किया.. <<     KHABAR : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     EXCLUSIVE INTERVIEW : लोकसभा चुनाव में अफीम की एंट्री,.. <<     BIG BREAKING : सिंधिया की मां माधवी राजे की तबियत.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : नगर में मतदाता जागरूक अभियान चलाया, प्रेस.. <<     KHABAR : लोकसभा चुनाव 2024 के तहत इस संसदीय क्षेत्र.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : लोकसभा निर्वाचन 2024- कलेक्टर चौहान ने शांति.. <<     KHABAR : लोकसभा निर्वाचन 2024- बहुमंजिला आवासीय.. <<     GROUND ZERO: लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा महिला.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, जिले में.. <<     KHABAR : उच्च न्यायालय खण्डपीठ में रक्तदान शिविर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मतदान का महत्व बताने निकाली बाइक रैली,.. <<     KHABAR : नयागांव में मतदाता जागरूकता अभियान का.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
November 4, 2023, 7:40 pm
KHABAR : उम्मीदवारों को आपराधिक प्रकरण का विज्ञापन जारी करना होगा, तीन चरणों में करना हैं प्रकाशन, पढ़े खबर 

Share On:-

विदिशा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर भार्गव ने बताया कि विधान सभा निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दल आपराधिक इतिहास के विवरण सर्व साधारण की जानकारी के अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित करेंगे।
आयोग ने प्रथम प्रकाशन अभ्यर्थिता वापसी दिनांक से 4 दिवस के अन्दर (2 नवम्बर से 6 नवम्बर के मध्य), द्वितीय प्रकाशन 7 नवम्बर से 10 नवम्बर के मध्य और तृतीय प्रकाशन 11 नवम्बर से प्रचार समाप्ति तक (मतदान दिवस 17 नवम्बर से दो दिवस पूर्व दिनांक 15 नवम्बर तक) किया जाना है।   
आयोग के दिशा-निर्देशानुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र जिनकी कम से कम एक संस्करण की संख्या डीएवीपी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के मानक अनुसार न्यूनतम 75 हजार से अधिक हो एवं जिनका एक से अधिक राज्य में सर्कुलेशन हो तथा इसी प्रकार  ऐसे स्थानीय समाचार पत्रों जिनमें संख्या डीएवीपी, आडिट ब्यूरो आफ सर्कुलेशन के मानक अनुसार न्यूनतम 25 हजार हो, में प्रकाशन की कार्यवाही की जाना है। रिटर्निंग आफीसर के हैण्डबुक के एनेक्जर-47 के आपराधिक प्रकरण वाले अभ्यर्थी एवं राजनैतिक अंतर्गत प्रारूप सी-1 से सी-8 तथा प्रारूप सीए का उल्लेख है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों से अपेक्षा की गई है कि आपराधिक इतिहास के विवरण सर्वसाधारण की जानकारी के अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए। 

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE