BREAKING NEWS
NEWS : बाल वैज्ञानिक कोई ऐसा काम करें, जिससे.. <<     BIG NEWS : राष्ट्र संत श्री कमल मुनि कमलेश का नाम.. <<     NEWS : थाने स्तर के टॉप 10 में चयनित अवैध अफीम.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : भदेसर पुलिस की अवैध मादक पदार्थों की.. <<     NEWS : कलेक्टर राठौड़ ने किया तहसील कार्यालय.. <<     KHABAR : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : प्रधान जिला न्‍यायाधीन ने जिला जेल का.. <<     KHABAR : जिला स्वास्थ्य विभाग ने राष्‍ट्रीय डेंगू.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     KHABAR : नल जल योजना की जानी हकीकत, जल निगम के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मनासा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र.. <<     KHABAR : कपास गोदाम में 18 घंटे बाद भी नहीं बुझी आग,.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : कलेक्टर जैन ने किया मतगणना केंद्र का.. <<     SHOK SAMACHAR : नहीं रहे राजकुमार गोयल, परिवार में शोक.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
November 10, 2023, 1:11 pm
KHABAR : भारत निर्वाचन आयोग ने किया स्पष्ट, अब राजनैतिक दलों द्वारा दी जाने वाली पर्ची में नहीं होना चाहिये ये अंकित, उल्लंघन की दशा में होगी कार्रवाई, पढ़े खबर 

Share On:-

रतलाम। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ रहे राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार यदि मतदाताओं की सुविधा के लिए उन्हें मतदाता पर्ची जारी करते हैं तो ऐसी पर्चियों में उम्मीदवर का नाम या उसके राजनैतिक दल का नाम एवं चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। आयोग के मुताबिक ऐसी मतदाता पर्ची सादे कागज पर ही होनी चाहिए तथा पर्चियों में किसी दल या उम्मीदवार को मत देने के लिए कोई नारे या आव्हान भी नहीं होना चाहिए। आयोग के मुताबिक मतदान केन्द्र के दो सौ मीटर के दायरे के भीतर किसी नारे या आव्हान वाली पर्ची का परिचालन को मतयाचना माना जायेगा जो विधि के अधीन अनुज्ञेय नहीं है।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE