नीमच। जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर सख्ती दिखाते हुए कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने तीन अलग-अलग प्रकरणों में वाहन मालिकों पर कुल 84 हजार 100 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। कार्रवाई मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत की गई है।
प्रकरण क्रमांक 0045/अ-67/2026-27 में थाना मनासा द्वारा जब्त जेसीबी क्रमांक MP14GC0317 से बिना रॉयल्टी मुरम का अवैध उत्खनन पाए जाने पर वाहन मालिक पवन पिता जीतमल मोग्या, निवासी सावन पर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 22,500 रुपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति के 22,500 रुपये शामिल हैं।
प्रकरण क्रमांक 0048/अ-67/2026-27 में ग्राम चौथखेड़ा में मुरम के अवैध उत्खनन के मामले में वाहन मालिक रामचरण पिता नाथूलाल गुर्जर, निवासी चौथखेड़ा पर 10,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 5,250 रुपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति के 5,250 रुपये शामिल हैं।
इसी प्रकार प्रकरण क्रमांक 0049/अ-67/2026-27 में ग्राम सुवाखेड़ा में ट्रैक्टर क्रमांक MP44ZA7683 से बिना रॉयल्टी खंडा पत्थर का अवैध परिवहन पाए जाने पर वाहन मालिक सुरेश पिता शांतिलाल, निवासी सुवाखेड़ा पर 28,600 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसमें रॉयल्टी का 15 गुना 3,600 रुपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति के 25 हजार रुपये शामिल हैं।
कलेक्टर ने खनिज अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि अधिरोपित जुर्माना राशि 15 दिवस के भीतर शासकीय कोष में जमा होने की पुष्टि के बाद ही जब्त वाहन मुक्त किए जाएं।