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October 9, 2023, 6:24 pm
KHABAR : कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी मिश्रा ने ली राजनीतिक दलों की बैठक, बोले- आदर्श आचरण संहिता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन की आत्मा है, पढ़े खबर 

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धार। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश के साथ साथ जिले में भी आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई हैं। आदर्श आचरण संहिता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराने की आत्मा है। जिसमें राजनीतिक दलों , अभ्यर्थियों, उनके समर्थकों, शासकीय सेवकों, मीडिया के दायित्वों सहित मतदाताओं के आचार व्यवहार के संबंध में प्रावधान तथा कानूनी प्रक्रिया की व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। ये बात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजनीतिक दलों की बैठक में कहीं। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, एडीएम अश्विनी कुमार रावत, एएसपी इंद्रजीत बाकलवार  सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

कलेक्टर मिश्रा ने कहा की आयोग की मंशा है कि निर्वाचन के दौरान आम आदमी के जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़े। वह सामान्य रूप से अपनी गतिविधिया संचालित कर सके। सभी से अपेक्षा की गई है वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश का अक्षरशः पालन करे। प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण एवं विघ्नरहित जीवन जीने के अधिकार का आदर करना चाहिए। निर्वाचन प्रचार के दौरान उच्च मानकों का अनुरक्षण प्रचार के दौरान असंयमी एवं अपमानजनक भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए तथा किसी के भी व्यक्तिगत चरित्र पर कोई टिप्पणी नहीं की जाना चाहिए। राजनैतिक दलों को अपने प्रचार के दौरान किसी भी माध्यम में आर्मी चीफ, अन्य रक्षा कार्मिको या सुरक्षा बलों की किसी कार्यवाही के फोटो ग्राफ का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रस्तावित सभा के स्थान एवं समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पूर्व से करना । प्रस्तावित सभा स्थल पर कोई प्रतिबंधात्मक या निर्वन्धात्मक आदेश लागू हो तो उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। लाउड स्पीकरों के उपयोग के लिए पूर्व से अनुमति प्राप्त की जाना चाहिए। विघ्न उत्पन्न करने वाले या अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।
कलेक्टर मिश्रा ने बताया की जुलूस के प्रारंभ होने का स्थान, समय एवं गुजरने का मार्ग, समाप्ती का समय एवं स्थान पूर्व निर्धारित किया जाना चाहिए एवं सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए । स्थानीय पुलिस अधिकारियों को अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए। प्रस्तावित क्षेत्रों में कोई प्रतिबंधात्मक या निर्वन्धात्मक आदेश लागू हो तो उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। यातायात में बिना कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न किए जुलूस निकलने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जुलूस सडक के दायी ओर रखा जाना चाहिए। अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं या अभ्यर्थियों के पुतले लेकर चलने एवं जलाने के प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने बताया की निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात अधिकारियों के साथ सहयोग किया जाना चाहिए।  यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मतदाता बिना किसी बाधा के स्वतंत्रतापूर्वक मतदान कर सके। अपने कार्यकताओं को पहचान पत्र जारी किये जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के बूथ मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर तथा साधारण होने चाहिए उनपर कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए।  मतदान के दिन चलाए जाने वाले वाहनों के लिए परमिट प्राप्त किये जाने चाहिए। मतदान दिवस एवं इसके 48 घण्टे पूर्व की अवधि में प्रचार रैली, लाउड स्पीकर का उपयोग तथा शराब का वितरण करने से बचा जाना चाहिए।

कलेक्टर मिश्रा ने निर्देश दिए की आदर्श आचरण संहिता लागू होने के दौरान स्टार प्रचारकों द्वारा किये जाने वाले प्रचार पर बारीकी से नजर रखी जानी चाहिए तथा किसी भी प्रकार से आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की सूचना तत्काल आयोग को भेजी जानी चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों एवं दलों के द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर नजर रखने के लिए दलवार रजिस्टर संधारित किये जाने चाहिए। दस्तावेज पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। किसी राजनैतिक दल के अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में संबंधित के साथ-साथ उसके राजनैतिक दल को भी नोटिस जारी किया जायेगा। समूहों के मध्य धार्मिक वैमनष्यता फैलाने वाली किसी गतिविधि का आयोजन नहीं करना चाहिए। उन्हें किसी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर हमला करती हो या दुर्भावनापूर्ण अपमानजनक एवं अनैतिक हो । जब कोई व्यक्ति / संगठन कोई कार्यक्रम करने की अनुमति चाहे तो उससे उक्त गाईडलाईन के संदर्भ में अंडरटेकिंग ली जानी चाहिए। जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति अंडरटेकिंग का उल्लंघन करता हैं तो स्थानीय कानून के तहत कार्यवाही करते हुए उसे आगे किसी आयोजन की अनुमति न दी जाए। यदि ऐसे किसी कार्यक्रम में किसी अभ्यर्थी की चुनावी संभावनाओं को बढावा देने का सीधा प्रयास किया जा रहा हो जिसमें खर्च भी किया जा रहा हो तो संबंधित अभ्यर्थी से खर्च करने की अनुमति लिखित में प्राप्त की जानी चाहिए एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को 48 घण्टे के अंदर सूचित किया जाना चाहिए।

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