नीमच। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन ने आरटीओ नंदलाल गामड को निर्वाचन कर्तव्यों के निवर्हन में घोर लापरवाही एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-143 के अंतर्गत पदीय कर्तव्यों का भंग तथा म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के उल्लंघन पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है, कि उक्त कृत्य के फलस्वरूप क्यों न उनके विरूद्ध योग्य वैधानिक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ को प्रतिवेदन प्रेषित किया जावे? इस संबंध में आरटीओ को अपना स्प्ष्टीकरण सूचना पत्र की प्राप्त के तत्काल पश्चात समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।
साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि आरटीओ नीमच 17 नवम्बर 2023 तक अपने स्टॉफ सहित जिला निर्वाचन कार्यालय में उपस्थित रहकर, कार्यालयीन कार्य संपादित करेंगे। अनुपस्थिति अथवा जवाब प्रस्तुत न करने की दशा में एक पक्षीय वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।