नीमच। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में मताधिकार उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रुप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से मतदान दिवस को मतदान हेतु जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समस्त कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम, दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजक तथा प्रबंधन स्थापना में नियोजित प्रत्येक कामगारों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश जैन व्दारा मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का आदेश जारी किए गए है। जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रुप से कर सकें।
यदि कोई व्यवसाय स्वामी(नियोक्ता) उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जायेगा, जो रूपये 500/-तक बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु यह ऐसे मतदाताओं पर लागू नहीं होगा, जिनकी कर्तव्य से अनुउपस्थिति के कारण गंभीर क्षति होने की संभावना हो। यदि कोई मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर रोजगाररत है, तो उनके लिए भी उक्त धारा के प्रावधान लागू होंगे।